राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1205/2015
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, सिद्धार्थनगर द्वारा परिवाद संख्या 12/2012 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 के विरूद्ध)
Premawati wife of Phoolchand, resident of Kasba Shohratgarh, Mohalla Azadnagar, Ward No.5 Sonari Mohalla, Shohratgarh, Tehsil Shohratgarh, District Siddhartnagar. ....................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. Executive Engineer, Vidyut Vitran Khand, Siddharthnagar, District
Siddharthnagar.
2. Assistant Engineer, Vidyut Vitran Khand, Siddharthnagar, District
Siddharthnagar.
3. Lineman, Vidyut Vibhag, Siddharthnagar, District Siddharthnagar.
................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री उदय शंकर अवस्थी, सदस्य।
3. माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री वेद प्रकाश, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 18.06.2015
माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम, सिद्धार्थनगर द्वारा परिवाद संख्या 12/2012 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा परिवादी का परिवाद निरस्त किया गया।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वेद प्रकाश उपस्थित हैं। श्री वेद प्रकाश को अपील को अंगीकार किए जाने के प्रश्न पर सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
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पत्रावली का अवलोकन यह दर्शाता है कि जिला मंच द्वारा अपने प्रश्नगत निर्णय में परिवादी का परिवाद विद्युत अधिभार के असेसमेन्ट से सम्बन्धित होने के कारण खारिज किया गया क्योंकि परिवादी द्वारा व्यवसायिक दर से विद्युत मूल्य का भुगतान न करने पर विपक्षीगण द्वारा उसका विद्युत कनैक्शन दिनांक 30.06.2006 से दिनांक 04.11.2011 तक की अवधि के लिए विच्छेदित किया गया और पुन: परिवादी का विद्युत कनैक्शन व्यवसायिक दर से बकाया धनराशि का भुगतान न करने के कारण दिनांक 07.02.2015 को विच्छेदित कर दिया गया। हमारी राय में जिला मंच द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय विधिसम्मत है क्योंकि स्पष्टतया यह मामला विद्युत अधिभार के असेसमेंट का है, जो कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 5466/2012 (arising out of SLP No. 35906 of 2011), यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 व अन्य बनाम अनीस अहमद में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2013 के अनुसार उपभोक्ता फोरम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसलिए प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध इस अपील को अंगीकार किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: यह अपील तदनुसार अस्वीकार करते हुए अपीलार्थी को इस बात की स्वतंत्रता प्रदत्त की जाती है कि वह यह मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह) (उदय शंकर अवस्थी) (राज कमल गुप्ता)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1