राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-766/2019
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, मुजफ्फरनगर द्वारा परिवाद संख्या Nill/2009 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2011 के विरूद्ध)
मुख्तार अहमद पुत्र श्री रफीक अहमद
निवासी-शॉप नं0 1 सादात हास्पिटल आर्य समाज रोड, सिविल लाइन, जिला-मुजफ्फरनगर, यू0पी0 ........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम, टाउन हॉल
जिला-मुजफ्फरनगर, यू0पी0
द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ...................प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अनिल कुमार मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 29.06.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा कथन किया गया कि कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु यद्यपि उनके द्वारा अपीलार्थी से अनेकों बार सम्पर्क किया गया, परन्तु अपेक्षित प्रपत्र अपीलार्थी द्वारा उन्हें आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराये गये, पुन: प्रार्थना की कि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील को अन्तिम रूप से निरस्त किया जाये।
तद्नुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1