Uttar Pradesh

Faizabad

CC/53/2008

Devendra Bahadur - Complainant(s)

Versus

Uppcl - Opp.Party(s)

19 Oct 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
Judgement of Faizabad
 
Complaint Case No. CC/53/2008
 
1. Devendra Bahadur
Faizabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Uppcl
FAIZABAD
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA MEMBER
 HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद ।

 

उपस्थित -     (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
        (2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य

              परिवाद सं0-53/2008

               
देवेन्द्र बहादुर पुत्र जय बहादुर आयु लगभग 32 वर्श निवासी ग्राम पत्रालय अहरन सुवंष जनपद फैजाबाद।                                               ............. परिवादी
बनाम
1.    महाप्रबन्धक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कुंज कुटीर कालोनी फैजाबाद।
2.    अधिषाशी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय जनपद फैजाबाद।
3.    अधिषाशी अभियन्ता विद्युत भण्डार फैजाबाद।               ..........  विपक्षीगण
निर्णय दिनाॅंक 19.10.2015            
उद्घोषित द्वारा: श्रीमती माया देवी षाक्य, सदस्या।
                        निर्णय
    परिवादी के परिवाद का संक्षेप इस प्रकार है कि परिवादी कृशक हैै। अपने खेत की सिचाई के लिये नलकूप चलाने हेतु विद्युत कनेक्षन के लिये दिनंाक 30-04-2004 को पुस्तक संख्या पुस्तक संख्या 374572 के रसीद संख्या 22 रूपया 3,628/- विपक्षीगण के निर्देषन पर जमा किया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 को विद्युत कनेक्षन देने हेतु सामान उपलब्ध कराने का निर्देष का पालन विपक्षी संख्या 3 द्वारा न किये जाने पर दूसरी बार 21-12-2006 को पुनः आदेष दिया। विपक्षीगण द्वारा बराबर आष्वाहन दिया जाता रहा और बार बार बुलाया व दौड़ाया जाता रहा किन्तु सामान न मिलने एवं कनेक्षन न किये जाने पर पुनः परिवादी ने दिनंाक 16-11-2007 को एक प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 2 को दिया जिस पर उन्होंने षीध्र सामान दिला कर कनेक्षन करवाने को कहा फिर भी कनेक्षन नहीं किया न सामान उपलब्ध कराया। परिवादी की फसल की बुवाई सिंचाई समुचित ढंग से नहीं हो पर रही है। परिवादी ने विपक्षीगण के निर्देषानुसार कनेक्षन हेतु रूपया जमा कर रखा है। विपक्षीगण को निर्देषित व आदेषित किया जावे कि वे नियत समय के अन्दर परिवादी के विद्युत कनेक्षन का अपेक्षित सामान प्रदान करते हुए उसका विद्युत कनेक्षन कर देवें। विपक्षीगण द्वारा की गयी लापरवाही के कारण क्षतिपूर्ति 2,50,000/- परिवादी को विपक्षीगण से दिलाया जाय।
    विपक्षीण ने अपना उत्तर पत्र प्रस्तुत किया तथा कथन किया है कि नम्बर आने पर कनेक्षन उर्जीकृत करने का आष्वासन दिया गया। अधिषाशी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड दो द्वारा प्रयास निरंतर किया गया। उनकी सेवा में कमी का प्रष्न ही नहीं है। अधिषाशी अभियन्ता खण्ड द्वितीय फैजाबाद ने सहायक अभियन्ता (भण्डार) विद्युत भण्डार केन्द्र दर्षन नगर फैजाबाद को सामग्री उपलब्ध किए जाने हेतु पत्र भी प्रेशित किया है। रसीद करने का तात्पर्य यह नहीं है कि कनेक्षन तुरंत निर्गत हो जाये। बोरिंग सफल होने का प्रमाण पत्र व तमान औपचारिकाए पूर्ण होने पर प्राथमिकता लिस्ट के अनुसार कनेक्षन निर्गत होता है। परिवादी को कनेक्षन निर्गत करके विभाग द्वारा काटा नहीं गया है। भण्डार से सामान उपलब्ध होने पर दिनंाक 24-07-2012 को परिवादी का कनेक्षन उर्जीकृत किया जा चुका है, जो नया कनेक्षन है। परिवादी के आरोपांे से इंकार किया जाता है। वाद सव्यय निरस्त होने योग्य है।
    पत्रावली का भली भाँति परिषीलन किया। परिवादी एवं विपक्षीगण द्वारा दाखिल साक्ष्यों व प्रपत्रों का अवलोकन किया। परिवादी ने दिनंाक 30-04-2004 को नलकूप के विद्युत कनेक्षन के लिये आवेदन के साथ आवष्यक फीस रुपये 3,628/- जमा किया है। परिवदी ने अपने पक्ष के समर्थन में विद्युत विभाग द्वारा जारी सूची की छाया प्रति लगायी है, जिसमें सभी नलकूप के कनेक्षन धारकों/आवेदकों के नाम हैं और उक्त सूची वरीयता सूची है, परिवदी का नाम वरीयता सूची में 51 नम्बर पर अंकित है और विपक्षीगण ने परिवदी से दिनांक 10.05.2004 को अनुबन्ध किया है। उक्त सूची में मार्च 2004 से मई 2006 तक सभी को नलकूप कनेक्षन दिये जा चुके हैं, अंकित है, उक्त सूची दिनंाक 12.12.2006 को जारी की गयी है। उसी सूची में परिवदी का नाम नम्बर 51 पर है और परिवादी को विद्युत कनेक्षन जारी नहीं किया गया है, सूची में अंकित है। विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में स्वीकार किया है कि परिवादी को विद्युत कनेक्षन दिनांक 24.07.2012 को दिया गया है। इस प्रकार विपक्षीगणों ने परिवादी को कनेक्षन अनुबन्ध करने के बाद भी आठ वर्शों तक विद्युत कनेक्षन नहीं दिया। विपक्षीगण ने परिवादी को समय से विद्युत कनेक्षन न दे कर अपनी सेवा में कमी की है। विपक्षीगण का यह कहना कि उन्होंने परिवादी को विद्युत कनेक्षन दिनांक 24.07.2012 को दे दिया है और विपक्षीगणों ने अपनी सेवा में कमी नहीं की है गलत है। किसी व्यक्ति को 8 वर्श तक विद्युत कनेक्षन न देना घोर सेवा में कमी का मामला बनता है। परिवादी अपना परिवाद प्रमाण्ति करने में सफल रहा है। विपक्षीगणांे ने अपनी सेवा में कमी की है। परिवादी क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय पाने का अधिकारी है। परिवादी का परिवाद विपक्षीगणों के विरुद्ध अंाषिक रुप से स्वीकार एवं आंषिक रुप से खारिज किये जाने योग्य है।   
आदेश
    परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध अंाशिक रुप से स्वीकार एवं अंाशिक रुप से खारिज किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को क्षतिपूर्ति के मद में रुपये 25,000/- तथा परिवाद व्यय के मद में रुपये 3,000/- का भुगतान आदेष की दिनांक से 30 दिन के अन्दर करें। विपक्षीगण परिवादी को यदि उक्त भुगतान निर्धारित समय 30 दिन के अन्दर नहीं करते हैं तो, विपक्षीगण उक्त धनराषि रुपये 28,000/- पर 9 प्रतिषत साधारण वार्शिक ब्याज का भी भुगतान परिवादी को आदेष की दिनांक से तारोज वसूली की दिनांक तक करेंगे।
          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)              
              सदस्य                  सदस्या                    अध्यक्ष      
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 19.10.2015 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)           
              सदस्य                  सदस्या                    अध्यक्ष

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY]
MEMBER

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