Triveni Prasad Pathak filed a consumer case on 26 Oct 2018 against UPPCL Madhyanchal Viddhut vitran Nigam & 2 Others in the Bahraich Consumer Court. The case no is MA/69/2018 and the judgment uploaded on 29 Oct 2018.
पुकारा गया। परिवादी के योग्य अधिवक्ता उपस्थित आये। फोरम अपूर्ण होने के कारण परिवाद पत्र प्रकीर्ण के रूप में दर्ज हुआ था। आज कोरम पूर्ण है। अतः प्रकीर्ण संख्या 69/2018 निस्तारित/निरस्त किया जाता है।
मंच द्वारा वरिष्ठ सहायक द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रोें का अवलोकन किया।
मंच द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र-13 समर्थित शपथपत्र-14 पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।
परिवाद पत्र लगभग 1 साल 5 माह मियाद के बाद प्रस्तुत किया गया है। मियाद माफी हेतु प्रार्थना पत्र-13 अन्तर्गत धारा 24 ए उपभोक्ता संरक्षणा अधिनियम 1986 प्रस्तुत किया गया है। आधार यह लिया गया है कि परिवादी बीमार होने व आर्थिक तंगी के कारण समय से बिल नही जमा कर सका और जो भी देरी हुई है वह जानबूझकर नही की गयी है।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मियाद माफी का प्रार्थना पत्र 13 स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाया गया।
अतः परिवाद अंगीकृत किया जाता है। परिवाद पंजीकृत किया जाय। विपक्षीगण को प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18-12-2018 नियत करके रजिस्ट्री द्वारा नोटिस प्रेषित की जाय। परिवादी अन्दर 7 दिन अपेक्षित पैरवी करें।
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