जिला उपभोक्ता विवाद परितोश फोरम फैजाबाद।
उपस्थित (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
(2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य
परिवाद सं0-03/2014
चन्द्रावती आयु लगभग 60 वर्श विधवा स्व0 राम नेवल निवासी ग्राम-पाली पूरब परगना पष्चिम तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद। ............. परिवादी
बनाम
1. उ0 प्र0 सरकार द्वारा कलेक्टर महोदय फैजाबाद।
2. उपजिलाधिकारी महोदय बीकापुर तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद।
...........विपक्षीगण
निर्णय
निर्णय दिनंाक 09.10.2015
उद्घोशित द्वारा: श्रीमाया देवी षाक्य, सदस्या।
प्रिवादिनी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध मृत्यु दुर्घटना बीमा के सम्बन्ध में योजित किया है।
संक्षेप में परिवादिनी का केस इस प्रकार है कि दिनंाक 25-09-2011 को समय लगभग 9ः30 बजे दिन में परिवादिनी के पति की चैरे बाजार में इण्डिका कार सं0 यू पी 70 ए वाई 3778 से दुर्धटना हो जाने के कारण धायलावस्था में इलाज हेतु जिला अस्पताल फैजाबाद ले जाया गया, लेकिन हालत गम्भीर होने के कारण मेडिकल कालेज लखनऊ हेतु रिफर का दिया गया। मेडिकल कालेज लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही परिवादिनी के पति की मृत्यु हो गयी। दूसरे दिन परिवादिनी के पति का पोस्टमार्टम जिला फैजाबाद में हुआ। दुर्धटना की रिपोर्ट परिवादिनी के भतीजे दिनेष कुमार ने थाना कोतवाली बीकापुर जिला फैजाबाद में दिनंाक 28-09-2011 को दर्ज कराया। परिवादिनी के पति लधु कृशक थे जो गाटा सं0 ... स्थित ग्राम पाली पूरब व गाटा सं0 668 रकबा 0.337 हे0 स्थित ग्राम अहिरानी गोपालापुर, परगना-पष्चिमराठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के संक्रमणीय भूमिधर व काबिज - दखील थे तथा नियमानुसार राजस्व जमा करते थे जैसा कि खतौनी पर अंकित है। अप्राकृतिक दुर्धटना में मृत्यु हो जाये पर रूपये 1,00,000/- हेतु कल्याणकारी कृशक दुर्धटना बीमा योजना संचालित किया था। बीमित धनराषि रूपये 1,00,000/- मय ब्याज विपक्षीगण से दिलाया जाय।
परिवादिनी के पति राम नेवल यादव मृत्यु वाहन सं0 यू पी 70 ए वाई 3778 टाटा इण्डिका से दिनंाक 25-09-2011 समय 9.30 बजे दिन में हुयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनेष कुमार यादव ने लिखाई, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना हुयी। विवेचना में पुत्र मोहम्मद षफीफ के विरूद्व आरोप पत्र प्रेशित हुआ। मृतक राम नेवल यादव का पोस्टमार्टम हुआ। परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में सूची 1/9 से 14 किता कागज दाखिल किए हैं। परिवादिनी ने जो साक्ष्य पत्रावली में दिया है। उसका अवलोकन किया। परिवादिनी ने मृत्यु दुर्घटना लाभ हेतु लधु कृशक के सम्बन्ध में यह परिवाद दायर किया। परिवादिनी ने रूपये 1,00,000/- बीमा धनराषि की माँग किया है। अपनी खतौनी पे्रशित किया है। तहसील बीकापुर अपर जिलाधिकारी प्रषासनिक फैजाबाद के आदेष दिनंाक 19-10-2013 में यह कहा है कि तत्समय कोई बीमा कम्पनी नहीं थी। परिवादिनी ने किसी बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है, परिवादिनी का दुर्धटना बीमा दावा विपक्षीगण ने इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार परिवादिनी के पति का कोई लधु कृशक दुर्घटना बीमा नहीं था। परिवादिनी ने बीमा का कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया। परिवादिनी की लिखित बहस का अवलोकन किया। परिवादिनी का परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।
आदेष
परिवादिनी का परिवाद खारिज किया जाता है।
(विष्णु उपाध्याय) (माया देवी शाक्य) (चन्द्र पाल)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 09.10.2015 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।
(विष्णु उपाध्याय) (माया देवी शाक्य) (चन्द्र पाल)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष