(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष्ा आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-780/2022
(जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-1152/2013 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.05.2022 के विरूद्ध)
समीक्षा जैन।
अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 तथा अन्य।
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री ध्रुव कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 22.08.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-1152/2013, समीक्षा जैन बनाम यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इं0कं0लि0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2022 के विरूद्ध योजित की गई है। आदेश दिनांक 07.05.2022 द्वारा परिवाद को अदम पैरवी में खारिज किया गया है।
हमारे द्वारा उपरोक्त आदेश का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुव कुमार को अंगीकरण के स्तर पर ही अंतिम रूप से सुनने के उपरांत यह पाया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित नहीं
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है। पक्षकारों को गुणदोष पर सुनने के उपरांत परिवाद निर्णीत किया जाना चाहिए था।
अत: पक्षकारों को सम्यक अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को प्रतिप्रेषित होने योग्य है।
अत: प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-1152/2013 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2022 अपास्त किया जाता है तथा जिला उपभोक्ता आयोग को निर्देशित किया जाता है कि वह 06 माह की अवधि में परिवाद को अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित करते हुए विधिनुसार अंतिम रूप से निर्णीत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
अपीलार्थी अपना अपीलीय व्यय स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश
को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1