राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
विविध वाद सं0-454/2023
मै0 राधेश्याम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 बनाम यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 व अन्य
12-03-2024 :-
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
पुकार करवाई गई।
आवेदक/विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित कान्त उपस्थित हैं। परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित कान्त को विस्तार से सुना गया तथा इस विविध वाद पत्रावली एवं संलग्नक मूल निर्णीत परिवाद सं0-181/2013 मै0 राधेश्याम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 बनाम यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 व अन्य की पत्रावली का अवलोकन किया।
प्रार्थी/विपक्षी द्वारा यह विविध प्रार्थना पत्र में इस पीठ द्वारा उक्त परिवाद में पारित आदेश दिनांक 04-10-2023 को अपास्त करने के लिए दिया गया है।
हमने उक्त आदेश दिनांक 04-10-2023 का अवलोकन किया, जिसमें यह लिखा गया है, '' हर्जाने की धनराशि परिवादी अथवा उसके विद्वान अधिवक्ता को 15 दिन के अन्दर अदा की जाये, अन्यथा विपक्षी के विरूद्ध वाद की सुनवाई एकपक्षीय रूप से की जायेगी। ''
उक्त आदेश के होने के बाबजूद भी दिनांक 18-10-2023 को अन्तिम बहस के समय दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और यह, उक्त परिवाद में दिनांक 31-10-2023 को पारित अन्तिम निर्णय में भी उल्लिखित है। इस प्रकार आदेश दिनांक 04-10-2023 को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है।
तदनुसार यह विविध वाद अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए निरस्त किया जाता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-2.