Rajasthan

Kota

CC/15/2007

Usha kanwar - Complainant(s)

Versus

United India Insurance Company ltd., Head Manager - Opp.Party(s)

Rajendra kumar jain

09 Jun 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- 

01.    अध्यक्ष      ः    नंदलाल शर्मा 
02.    सदस्य    ः    महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-15/07

श्रीमती उषा कुवर पत्नी रणजीत सिंह निवासी राधाकृष्ण मंदिर के पास, तलवण्डी, कोटा।                                          परिवादिया

                    बनाम

यूनाईटेड इंडिया इन्शोरेनस कंपनी लिमिटेड,27, झालावाड रोड,कोटा, जर्ये प्रबंधक।                                         अप्रार्थी
    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.      परिवादिया की ओर सें कोई उपस्थित नहीं।
02.      श्री भीम सिंह यादव, अप्रार्थी की ओर से ।


            निर्णय             दिनांक 09.06.2015

    परिवादिया का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने  वाहन आर जे20-टी ए-0801 के खरीद की एवं उसके बीमा ट्रान्सफर दिनांक 01.08.06 को होने की सूचना अप्रार्थी को दी थी। परिवादिया का वाहन चोरी होने की सूचना अप्रार्थी को दे दी थी। परिवादिया ने वाहन चोरी के बाद, बीमा क्लेम अप्रार्थी को पेश किया। परन्तु अप्रार्थी ने परिवादिया को 24,983/- रूपये का भुगतान नहीं किया। अप्रार्थी ने परिवादिया को बीमा क्लेम की राशि का भुगतान न कर उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये परिवादिया को अप्रार्थी से बीमा क्लेम की राशि मय ब्याज, मानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलाया जावे। 


    अप्रार्थी ने परिवादिया के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया है कि परिवादिया ने किस व्यक्ति के नाम बीमा प्राप्त किया उसका नाम अंकित नहीं किया। दिनांक 01.08.06 को बीमा अन्तरित होना स्वीकार नहीं । उक्त वाहन का बीमा पुरूषोतम नामक व्यक्ति के नाम दिनांक 13.07.06 से 12.07.07 तक विद्यमान था। बीमित वाहन की चोरी की दिनांक परिवाद में अंकित नहीं है। परिवादिया का बीमा क्लेम मोटरयान अधिनिमय व बीमा नियमों के विपरीत अंकित होने से बीमा क्लेम देय नहीं है। परिवादिया के पक्ष में वाहन का पंजीयन दिनांक 25.07.06 को अन्तरित होना और परिवादिया ने बीमा पालिसी प्राप्त की वह दिनांक 01.08.06 से 12.07.07 तक की अवधि के लिये प्राप्त की। परिवादिया का परिवाद वर्ष 06 से संबंधित है और अप्रार्थी रिकार्ड 3 वर्ष से अधिक संरक्षित नही रखता है, इस प्रकार अप्रार्थी ने परिवादिया का बीमा क्लेम निरस्त कर उसकी सेवा में कोई कमी नहीं बरती है। परिवादिया का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे। 

    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    आया परिवादिया अप्रार्थी का उपभोक्ता है ?

    अप्रार्थी को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी का पत्र दिनांक 17.10.06 जो परिवादिया को भेजा गया था उसमें अंकित किया कि पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आटोरिक्शा की चोरी दिनांक 30.07.06 को हो चुकी थी और चोरी के समय वाहन में प्रार्थीया का  बीमा योग्य हित नही था। परिवादिया ने बीमा हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन वाहन के चोरी होे जाने के बाद दिनांक 01.08.06 को किया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि परिवादिया ने अपने परिवाद में उसके वाहन के चोरी जाने की दिनांक समय व थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने का कोई उल्लेख नही कर रखा है। परिवादिया का विवादित वाहन का बीमा अप्रार्थी से ट्रान्सफर करवाने का आवेदन दिनांक 01.08.06 को किया है और उसी दिन बीमा परिवादिया के नाम ट्रान्सफर हो गया।  उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये हमारे विचार से परिवादिया  विवादित वाहन के चोरी जाने की दिनांक 30.07.06 को अप्रार्थी के यहाॅ बीमाधारी नहीं थी, इसलिये परिवादी अप्रार्थी की उपभोक्ता नहीं पाई जाती है। 

02.    आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?

    परिवादिया बिन्दु संख्या 1 अपने पक्ष में साबित नही कर पाई है, इसलिये इस बिन्दुपर विवेचन विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

03.    अनुतोष ?

    परिवादिया का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है। 
                      


                आदेश 


     परिवादिया श्रीमती उषा कुंवर का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 

     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 09.06.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

 

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