मौखिक
निष्पादन वाद संख्या-33/2016
मै0 मिश्रा कोल्ड स्टोरेज बनाम यूनाईटेड इण्डिया एश्योरेंस कं0लि0
24.04.2017
डिक्रीदार की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। निर्णीत ऋणी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी0पी0 शर्मा उपस्थित आए और उन्होंने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि निर्णीत ऋणी से डिक्रीसुदा धनराशि से अधिक धनराशि वसूल की गयी है। उनका कथन है कि आर0सी0 15,65,000/-रू0 हेतु जारी की गयी थी, जबकि राजस्व विभाग द्वारा कुल धनराशि 17,21,503/-रू0 निर्णीत ऋणी के खाते से निकाली गयी है।
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्णीत ऋणी के विरूद्ध 15,65,000/-रू0 की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुपालन में तहसीलदार, सदर, गोरखपुर द्वारा वसूली कर 15,65,000/-रू0 की धनराशि आयोग को प्रेषित की गयी है। यदि वसूली प्रमाण पत्र के अनुपालन में तहसीलदार, सदर, गोरखपुर द्वारा निर्णीत ऋणी के खाते से और कोई अधिक धनराशि वसूल की गयी है तो इस सन्दर्भ में निर्णीत ऋणी अपनी आपत्ति कलैक्टर/जिलाधिकारी गोरखपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसी आपत्ति कलैक्टर/जिलाधिकारी, गोरखपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कलैक्टर/जिलाधिकारी, गोरखपुर विधि के अनुसार कार्यवाही करेंगे।
डिक्रीदार को डिक्रीसुदा धनराशि 15,65,000/-रू0 दिनांक 08.03.2017 को चेक संख्या-499447 एवं चेक संख्या-499448 के द्वारा प्राप्त करायी जा चुकी है। इजरा प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु डिक्रीदार की ओर से कोई उपस्थित भी नहीं है। अत: इजरा प्रार्थना पत्र पूर्ण सन्तुष्टि में निस्तारित किया जाता है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (बाल कुमारी)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1