Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/147/2012

Shri Ravindra Kumar - Complainant(s)

Versus

Union Of India - Opp.Party(s)

22 Sep 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/147/2012
 
1. Shri Ravindra Kumar
R/o Village & Post Machariya, Thana Katghar, Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Union Of India
Divisional Office, Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने अनुरोध किया है कि विपक्षीगण को आदेशित किया जाऐ कि वे क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को 99,000/- रूपया अदा करें तथा कथित रूप से अवैध वसूली कर रहे कान्‍सटेबिलों और गार्ड के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करे। परिवाद व्‍यय परिवादी ने अतिरिक्‍त  मांगा है।
  2.  संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि दिनांक 30/4/2012 को परिवादी अपने साथियों के साथ ट्रेन संख्‍या-4511 नोचन्‍दी एक्‍सप्रेस से साधारण टिकट लेकर इलाहाबाद से मुरादाबाद के लिए चला। परिवादी के कोच में लखनऊ से दो सिपाही चढ़े और 20 मिनट बाद उन्‍होंने प्रत्‍येक सवारी 100/- रूपया अवैध वसूली करना शुरू कर दिया। परिवादी से भी उनहींने 100/- रूपये मांगे, किन्‍तु  परिवादी ने मना कर दिया इस पर सिपाहियों ने परिवादी से कहा कि यह  महिला कोच है इसमें परिवादी को यात्रा नहीं करने  देगें। तू-तू मैं-मैं होने पर रेलवे का रेल गार्ड आ गया। परिवादी ने रेलवे गार्ड और सिपाहियों से टिकट पर बोगी नम्‍बर लिखकर देने को कहा और यह भी कहा कि बोगी नम्‍बर के साथ-साथ इस ‘’ महिला बोगी ‘’ भी लिखकर दें इस पर रेलवे गार्ड उत्‍तेजित हो गया और उसने परिवादी तथा उसके साथियों को धमकी दी कि उन्‍हें हरदोई रेलवे स्‍टेशन पर जी0आर0पी0 थाने में बन्‍द करा देगें। हरदोई रेलवे स्‍टेशन पर जब ट्रेन रूकी तो रेल गार्ड और सिपाहियों के साथ कोच में 3 अन्‍य लोग  आये उन्‍होंने धक्‍का-मुक्‍की करके परिवादी और उसके सा‍थियों को कोच से नीचे धकेल दिया। ट्रेन चली गई वे लोग स्‍टेशन पर खडे़ रह गऐ परिवादी ने  हरदोई रेलवे स्‍टेशन पर स्‍टेशन मास्‍टर के कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बड़ी कठिनाई से वे लोग अन्‍य वाहनों से मुरादाबाद आये। परिवादी का अग्रेत्‍तर कथन है कि दिनांक 02/5/2012 को वह  मण्‍डल रेलवे प्रबन्‍धक  से मिला और उन्‍हें पूरी घटना बताते हुऐ सम्‍बन्धित रेलवे गार्ड और सिपाहियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। मण्‍डलीय रेलवे प्रबन्‍धक  ने जांच के उपरान्‍त कार्यवाही का आश्‍वासन दिया, किन्‍तु गार्ड और सिपाहियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई। परिवादी ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष विपक्षीगण से दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के साथ परिवादी ने हरदोई रेलवे स्‍टेशन पर दर्ज कराई गई  शिकायत दिनांकित 01/5/2012 की नकल तथा रेलमंत्री भारत सरकार, पुलिस  महानिदेशक जी0आर0पी0, मण्‍डल रेल प्रबन्‍धक उत्‍तर रेलवे, मुरादाबाद तथा  पुलिस अधीक्षक, जी0आर0पी0, मुरादाबाद को भेजे गऐ नोटिस दिनांकित 14/5/2012 की नकल और उसे भेजे जाने की डाकखाने की रसीद की फोटो प्रति को दाखिल किया। इलाहाबाद से मुरादाबाद की यात्रा हेतु दिनांक 30/4/2012 के सामान्‍य श्रेणी के रेलवे टिकट की फोटो प्रति भी परिवादी ने  शिकायत के साथ दाखिल की।
  4.   विपक्षीगण की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-5/1 लगायत 5/4 दाखिल हुआ जिसमें कहा गया कि उत्‍तरदाता विपक्षीगण के विरूद्ध परिवादी को कोई  वाद हेतुक उत्‍पन्‍न नहीं हुआ अत: इसी आधार पर परिवाद खारिज होने योग्‍य  है। अग्रेत्‍तर कथन किया गया कि परिवादी ने जानबूझकर परिवाद में यह  नहीं लिखा कि वह जिस कोच में यात्रा कर रहा था उस कोच की संख्‍या क्‍या  थी। परिवादी ने सिपाहियों के नाम भी नहीं लिखे और यह भी नहीं लिखा कि  वे जी0आर0पी0 के थे, आर0पी0एफ0 के थे अथवा सिविल पुलिस के थे उसने ​गार्ड का नाम भी अंकित नहीं किया। हरदोई रेलवे स्‍टेशन पर दर्ज कराई गई  शिकायत में भी परिवादी ने कोच का नम्‍बर जानबूझकर नहीं लिखा। विपक्षीगण की ओर से अग्रेत्‍तर कहा गया कि परिवादी ने रेलवे के चलित स्‍टाफ अर्थात् टी0टी0ई0 से भी शिकायत नहीं की। परिवादी ने नफानाजायज प्राप्‍त करने  हेतु असत्‍य कथनों के आधार पर यह परिवाद योजित किया है। यह भी कहा  गया है कि इस फोरम को परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। विपक्षीगण ने यह कहते हुऐ कि परिवादी और विपक्षी सं0-2 के समक्ष दर्ज शिकायत का परिणाम आने तक यह परिवाद पोषणीय नहीं है, परिवाद को सव्‍यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की।
  5.   परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-7/1 लगायत 7/3 दाखिल किया।
  6.   विपक्षीगण की ओर से श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, सी0एम0आई0 हरदोई रेलवे स्‍टेशन ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-9/1 लगायत 9/4 दाखिल किया।
  7.   परिवादी की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं हुई। विपक्षीगण की ओर  से लिखित बहस दाखिल की गई।
  8.   हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्‍तागण के तर्कों को सुना और  पत्रावली का अवलोकन किया।
  9.   परिवाद में उल्लिखित घटनाक्रम के सम्‍बन्‍ध में परिवादी द्वारा हरदोई रेलवे स्‍टेशन पर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी ऐसा परिवादी ने अपने साक्ष्‍य  शपथ पत्र में कहा है। इस शिकायत की नकल पत्रावली का कागज सं0-3/5  है। विपक्षीगण की ओर से श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी सी0एम0आई0 रेलवे स्‍टेशन हरदोई ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र के पैरा सं0-14 में कहा है कि परिवादी की शिकायत जांच में निराधार पाई गई है।
  10.   फोरम के समक्ष कार्यवाही समरी प्रकृति की है। फोरम के स्‍तर से  शिकायत कागज सं0-3/5 की गुणा-अबगुण के आधार पर जांच किया जाना अपेक्षित नहीं है यह फोरम परिवादी की  शिकायत 3/5 की जांच करने वाले अधिकारी के निष्‍कर्षों का अपीलीय मंच भी नहीं है। विपक्षीगण के साक्षी श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी के इस सशपथ कथन पर अविश्‍वास किये जाने का कोई ​कारण दिखाई नहीं देता कि परिवादी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का निस्‍तारण हो चुका है और शिकायत निराधार पाई गई है। ऐसी दशा में परिवादी द्वारा परिवाद में चाहें गऐ अनुतोष परिवादी को प्रदान किया जाना सम्‍भव नहीं है और परिवाद खारिज होने योग्‍य  है।
  •  

परिवाद खरिज किया जाता है।

 

 

    (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

          सदस्‍य               सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

       22.09.2015         22.09.2015         22.09.2015

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 22.09.2015 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

     (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

          सदस्‍य               सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     22.09.2015           22.09.2015        22.09.2015

 

 

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