राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1253/2019
(जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या 124/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2019 के विरूद्ध)
विजयन्त सिंह पुत्र श्री सेल्वराज सिंह
.......................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
यूनियन बैंक आफ इण्डिया
.......................प्रत्यर्थी/विपक्षी
एवं
अपील संख्या-1435/2019
(जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या 124/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2019 के विरूद्ध)
यूनियन बैंक आफ इण्डिया
.......................अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
विजयन्त सिंह पुत्र श्री सेल्वराज सिंह
.......................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
3. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित : श्री पारस नाथ तिवारी,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी बैंक की ओर से उपस्थित : श्री राजेश चड्ढा,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 28.06.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवादी विजयन्त सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पारस नाथ तिवारी एवं विपक्षी यूनियन बैंक आफ इण्डिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा उपस्थित हैं।
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परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पारस नाथ तिवारी द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख कथन किया गया कि परिवादी विजयन्त सिंह का विपक्षी यूनियन बैंक आफ इण्डिया के साथ सहमति एवं समझौता प्रस्तुत वाद से सम्बन्धित विवाद के सम्बन्ध में हो गया है। तदनुसार वे परिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-1253/2019 को वापस लेना चाहते हैं। तदनुसार प्रस्तुत अपील संख्या-1253/2019 वापस लिये जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।
विपक्षी यूनियन बैंक आफ इण्डिया की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-1435/2019 प्रस्तुत की गयी है। परिवादी विजयन्त सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री पारस नाथ तिवारी के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील संख्या-1435/2019 तदनुसार अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
इस निर्णय की मूल प्रति अपील संख्या-1253/2019 में एवं छायाप्रति अपील संख्या-1435/2019 में रखी जाये।
अपील संख्या-1435/2019 में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (राजेन्द्र सिंह) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1