राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-१६१७/२०११
(जिला मंच, गोण्डा द्वारा परिवाद सं0-२३४/२०१० में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक ०४-०८-२०११ के विरूद्ध)
धर्म राज गुप्ता पुत्र स्व0 राम पियारे गुप्ता निवासी भट्टा परेड सरकार, कचहरी रोड, पोस्ट एण्ड डिस्ट्रिक्ट गोण्डा, यू0पी0।
..................... अपीलार्थी/परिवादी।
बनाम्
दी ब्रान्च मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, ब्रान्च गोण्डा, तहसील कोतवाली नगर, जिला गोण्डा।
.................... प्रत्यर्थी/विपक्षी।
समक्ष:-
१- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : २५-०७-२०१६.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से स्थगन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता भी अनुपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का भली-भांति अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलार्थी की ओर से पिछली कई तिथियों से इस अपील पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। यह अपील वर्ष २०११ से लम्बित है। यह अपील नियमित रूप से सूचीबद्ध की जा रही है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पर्याप्त एवं अन्तिम अवसर दिए जाने के बाबजूद अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी की सूचनार्थ पंजीकृत डाक से नोटिस भेजे जाने हेतु आवश्यक
-२-
पैरवी नहीं की गयी है, जिसके कारण अपील की सुनवाई में प्रगति नहीं हो पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अब इस अपील के संचालन में कोई रूचि नहीं रह गयी है।
ऐसी परिस्थिति में यह अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में निरस्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
इस अपील के व्यय-भार के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। पक्षकारों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(महेश चन्द)
सदस्य
दिनांक : २५-०७-२०१६.
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-४.