Uttar Pradesh

StateCommission

A/2012/317

Bindu Rai - Complainant(s)

Versus

Union Bank Of India - Opp.Party(s)

T H Naqvi

20 Aug 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2012/317
( Date of Filing : 16 Feb 2012 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Bindu Rai
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Union Bank Of India
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 20 Aug 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-317/2012

बिन्‍दूराय बनाम ब्रांच मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया व अन्‍य

दिनांक : 20.08.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          परिवाद संख्‍या-11/2011, बिन्‍दूराय बनाम ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक आफ इंडिया में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.12.2011 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री टी0एच0 नकवी उपस्थित हैं। प्रत्‍यर्थी सं0 1 व 2 की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री राजेश चड्ढा उपस्थित हैं। प्रत्‍यर्थी सं0 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

          निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा अंकन 5,00,000/-रू0 का ऋण स्‍वीकृत कराया गया। आंशिक रूप से अंकन 1,85,000/-रू0 फर्नीचर क्रय करने के लिए जारी किये गये। मौके पर निरीक्षण करने पर पाया गया कि यथार्थ में इस राशि से कोई सामान क्रय नहीं किया गया है, इसलिए अवशेष राशि जारी नहीं की जा सकी और जो धनराशि अदा की गयी थी, उसकी वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया गया। अत: इस प्रकार स्‍वयं परिवादी द्वारा ऋण राशि का सदुपयोग नहीं किया गया, जो राशि प्राप्‍त की गयी, उसकी समय पर अदायगी नही की गयी, इसलिए जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है सिवाय इसके कि परिवाद खारिज करते समय हर्जाने के रूप में अंकन 5,000/-रू0 के स्‍थान पर 2,500/-रू0 किया जाए।

आदेश

          प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता  मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अपीलार्थी/परिवादिनी हर्जाने की धनराशि अंकन 5,000/-रू0 के स्‍थान पर 2,500/-रू0 विपक्षी सं0 1 एवं 2 को अदा करे।

                उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)             (सुशील कुमार)

  •  

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

  

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.