Naman Omar filed a consumer case on 05 Jun 2017 against Unicef Marketing in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/723/2016 and the judgment uploaded on 29 Jun 2017.
नमन ओमर पुत्र श्री प्रमोद ओमर निवासी मकान नं0-61 मुगलाही-2, लंका रोड, तहसील बिंदकी, जिला फतेहपुर-212635
................परिवादी
बनाम
1.मेसर्स यूनीसेफ मार्केटिंग मुख्य कार्यालय-42-43, सागर मार्केट (नवरंग गली) कराची खाना कानपु नगर-208001 द्वारा प्रोपराईटर।
2.मेसर्स श्रीराम सेल्स एण्ड सर्विस अधिकृत सर्विस पैनासोनिक स्मार्ट फोन 289, अजंता टावर बेसमेंट, एक्सप्रेस रोड, कानपुर नगर-208001
...........विपक्षी
परिवाद दाखिला तिथिः 08.12.16
निर्णय तिथिः 07.06.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण से प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 12,000.00 मय 18 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से मोबाइल क्रय करने की तारीख दिनांक 17.10.15 से तायूम वसूली दिलाया जाये अथवा मरम्मत कर वही मोबाइल दिलाया जाये, रू0 3000.00 परिवादी के द्वारा बिन्दकी फतेहपुर से विपक्षीगण के यहां आने-जाने के लिए और रू0 10000.00 मानसिक एवं षारीरिक क्षति के लिए तथा परिवाद व्यय दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 से पैनासोनिक म्स्न्ळ। स् ;359495060448122द्ध रू0 12000.00 में दिनांक 17.10.15 को क्रय किया गया था, जिसकी एक वर्श की वारंटी अवधि थी। वारंटी अवधि में ही प्रष्नगत मोबाइल में खराबी आने लगी। फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रष्नगत मोबाइल को ठीक कराने के लिए विपक्षी सं0-1 के अधिकृत सर्विस सेंटर दिनांक 25.08.16 को लेकर जाया गया। परिवाद पत्र के प्रस्तर-4 के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपना मोबाइल सेट दिनांक 27.08.16 को विपक्षी सं0-2 के
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यहां ठीक करने के लिए दिया गया। विपक्षी सं0-2 के द्वारा दिनांक 27.08.16 को जाबसीट दी गयी और एक सप्ताह बाद आने के लिए कहा गया। तदोपरान्त परिवादी एक सप्ताह बाद विपक्षी सं0-2 के यहां गया, किन्तु विपक्षी सं0-2 के द्वारा पुनः एक सप्ताह बाद परिवादी को बुलाया गया। परिवादी जब एक सप्ताह बाद विपक्षी सं0-2 के यहां गया तो विपक्षी सं0-2 के द्वारा यह कहा गया कि परिवादी रू0 16,179.50 मरम्मत की धनराषि अदा करे तो विपक्षी सं0-2 परिवादी के प्रष्नगत मोबाइल सेट को ठीक कर सकता है। परिवादी द्वारा यह भी बताया गया कि परिवादी का मोबाइल अभी वारंटी पीरियड में है। किन्तु विपक्षी सं0-2 के द्वारा परिवादी के साथ अभद्रता की गयी और धमकी दी गयी तथा अपने वर्कषाप से चले जाने के लिए कहा गया। तदोपरान्त परिवादी द्वारा विधिक नोटिस दिनांक 06.10.16 भेजने के बावजूद विपक्षीगण के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 02.03.17 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 03.12.16 एवं 29.04.17 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्नक कागज सं0-4/2 लगायत् 4/10 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5.फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6.परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय
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साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक व एकपक्षीय रूप से, प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 12,000.00 अथवा प्रष्नगत मोबाइल ठीक करके देने के लिए तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी को, प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 12,000.00 अथवा प्रष्नगत मोबाइल ठीक करके देवे तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय अदा करें।
( पुरूशोत्तम सिंह ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर फोरम कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
( पुरूशोत्तम सिंह ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर फोरम कानपुर नगर।
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