(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-665/2011
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया, द्वारा मैनेजर लीगल लॉ डिपार्टमेंट, डिवीजनल आफिस एलआईसी बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ
बनाम
उमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 राम स्वरूप गुप्ता
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री विकास अग्रवाल।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री जे.पी. सक्सेना।
दिनांक : 08.04.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-140/2003, उमेश चन्द्र गुप्ता बनाम वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, एलआईसी आफ इण्डिया तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग, फर्रूखाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.पी. सक्सेना को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/ओदश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने बीमाधारक की मृत्यु पर बीमित राशि अदा करने का आदेश पारित किया है, इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, परन्तु क्षतिपूर्ति राशि एवं अन्य व्यय की मद
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में जो आदेश पारित किया है, वह इस आधार पर अपास्त होने योग्य है कि बीमा निगम द्वारा एक संदेहात्मक स्थिति को विचार में लेने के कारण बीमा क्लेम अदा नहीं किया गया था। यद्यपि निर्णय में यह स्थिति सही नहीं पायी गयी, परन्तु संदेहात्मक स्थिति प्रीमियम अदा करने के बिन्दु पर होने पर बीमा क्लेम नकारा गया था, इसलिए दोनों मदों में अधिरोपित राशि को अपास्त किया जाता है।
3. तदनुसार प्रस्तुत अपील उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2