(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-240/2007
यूनियन आफ इंडिया द्वारा सचिव, मिनिस्ट्री आफ पोस्ट्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन, न्यू दिल्ली व अन्य
बनाम
उमा शंकर सोनी पुत्र श्री शीतला प्रसाद सोनी, निवासी ददुआ बाजार, बड़गांव गोण्डा
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित: श्री आर0बी0 वर्मा, विद्धान
अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक :13.10.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-48/1999, उमा शंकर सोनी बनाम डाक अधीक्षक व अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.12.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री आर0बी0 वर्मा के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी पर तामीला के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं है। निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता मंच ने परिवादी द्वारा एक पंजीकृत डाक पत्र अपीलार्थी को उपलबध कराये जाने पर इस पत्र की गोपनीयता भंग होने के कारण केवल सांकेतिक हर्जा 1,000/-रू0 अधिरोपित किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि परिवादी द्वारा प्रेषित पत्र खोलने का कोई सबूत नहीं है। इस बिन्दु पर जिला उपभोक्ता मंच ने यह निष्कर्ष दिया है कि विपक्षी के कर्मचारी टीकमदत्त शुक्ल द्वारा पत्र को वितरित करने में अनियमित्त बरती गयी और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक मात्र कार्यवाही की गयी, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। यह निष्कर्ष स्वयं लिखित कथन के आधार पर दिया गया है। अत: इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3