Rajasthan

Churu

196/2012

Gopal Ram - Complainant(s)

Versus

UIICO - Opp.Party(s)

DRS

23 May 2014

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 196/2012
 
1. Gopal Ram
Sardarshar Churu
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Shiv Shankar PRESIDENT
  Subash Chandra MEMBER
  Nasim Bano MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

प्रार्थी की ओर से श्री धन्नाराम सैनी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री विजय कस्वां अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से सुरेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में परिवाद के तथ्यों केा दौहराते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रकरण मे समस्त प्रकार की जाॅच करने के बाद भी प्रार्थी के प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नही किया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य सेवादोष की श्रेणी का है इसलिए प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को प्रार्थी के प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने का आदेश देने के सम्बंध मे तर्क दिया। अप्रार्थी बीमा कम्पनी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्काे का विरोध किया और तर्क दिया कि प्रार्थी को बीमा कम्पनी ने जरिये पंजीकृत पत्र प्रेषित कर प्रार्थी के क्लेम का निस्तारण हेतु सूचना एवं दस्तावेज की मंाग की, परन्तु प्रार्थी ने अप्रार्थी बीमा कम्पनी के पत्रो का कोई जवाब नही दिया ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया। इसलिए अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने दिनांक 23.01.2006 को प्रार्थी के क्लेम से सम्बन्धित पत्रावली बन्द कर दी, उक्त आधार पर परिवाद खारिज करने का तर्क दिया।

     हमने उभय पक्षो के तर्को का मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । मंच का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।:-

     वर्तमान प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी के वाहन ट्रेक्टर के चोरी होने पर अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम हेतु दर्ज दावे का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया गया इसलिए अप्रार्थी बीमा कम्पनी को प्रार्थी के प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु आदेश दिया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

     अतः अप्रार्थी बीमा कम्पनी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा अपने वाहन के क्लेम से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी बीमा कम्पनी प्रार्थी के प्रकरण का उक्त स्पष्टीकरण व दस्तावेज प्राप्त होने की दिनांक के 2 माह के अन्दर अन्दर गुणावगुण पर निर्णय करेंगे। परिवाद का उक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

 
 
[HON'BLE MR. Shiv Shankar]
PRESIDENT
 
[ Subash Chandra]
MEMBER
 
[ Nasim Bano]
MEMBER

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