Uttar Pradesh

Faizabad

CC/102/12

KRISAN DEV MISHRA - Complainant(s)

Versus

UDHYA PUBLIC SCHOOL - Opp.Party(s)

14 Mar 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
Judgement of Faizabad
 
Complaint Case No. CC/102/12
 
1. KRISAN DEV MISHRA
RES- GHANCHA TEH TARABGANJ DIS FZD
...........Complainant(s)
Versus
1. UDHYA PUBLIC SCHOOL
PAR. HAWELI AVADH TEH SADAR DIS FZD
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA MEMBER
 HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद ।

 

उपस्थित -    (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
        (2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य

            परिवाद सं0-102/2012

कृश्ण देव मित्र पुत्र लक्ष्मी दत्त मिश्र निवासी धांचा तहसील                             तरबगंज जिला गोण्डा                           ............... परिवादी
बनाम
1-प्रबन्धक उदया पब्लिक स्कूल पंचकोसी परिक्रमा मार्ग फैजाबाद परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला फैजाबाद। 
2-प्रधानाचार्य उदया पब्लिक स्कूल पंचकोसी परिक्रमा मार्ग फैजाबाद परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला फैजाबाद।                               ............       विपक्षी
निर्णय दिनाॅंक 14.03.2016            
उद्घोषित द्वारा: श्रीमती माया देवी षाक्य, सदस्या
                    निर्णय
परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्व अपने पुत्र अंकित मिश्रा का प्रवेष षुल्क रूपये 6,400/- वापसी हेतु दायर किया है।
संक्षेप में परिवादी का परिवाद इस प्रकार है कि परिवादी ने अपने पुत्र अंकित मिश्रा पुत्र कृश्ण देव मिश्रा के कक्षा 9 में प्रवेष हेतु षुल्क (न्यू एडमिषन) रूपये 6,400/- दिनंाक 19-05-2011 को अदा किया था कि इसी बीच परिवादी के लड़के का एडमिषन नवोदय विद्यालय में हो गया और परिवादी ने तुरन्त इस बात की सूचना विपक्षीगण को दिया तो विपक्षीगण ने आष्वस्त किया कि जमा की गयी फीस वापस कर दी जायेगी। परिवादी दिनंाक 19-05-2011 से आज तक विपक्षीगण के कार्यालय का सैकड़ो बार चक्कर लगया और हर बार आष्वासन ही मिलता रहा। परिवादी दिनंाक 13-04-2012 को विपक्षी के कार्यालय गया और अपना जमा किया हुआ पैसा मांगा तो विपक्षी ने स्पश्ट से इन्कार कर दिया तब परिवादी ने काफी अनुमय विनय किया, लेकिन विपक्षीगण तैयार नही हुये। इस लिये परिवादी ने परिवाद दायर किया है। परिवादी को  क्षतिपूर्ति रूपये मु0 50,000/-दिलाया जाय। 

विपक्षीगण को नोटिस भेजी गयी जो उन पर तामील हुई किन्तु विपक्षीगण की ओर से कोई हाजिर नही हुये न कोई जवाबदावा दाखिल किया है। परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद की सुनवाई एक पक्षीय रूप से किये जाने का आदेष दिनंाक 21-08-2015 को किया गया। विपक्षीगण ने निणर््ाय के पूर्व तक अपना कोई रिकाल प्रार्थना पत्र फोरम के समक्ष नही प्रेशित किया। 
मैं परिवाद में उपलब्ध साक्ष्य व पत्रावली का अवलोकन किया । परिवादी ने अपने पुत्र अंकित मिश्रा का प्रवेष उदया पब्लिक स्कूल विपक्षी के यहां दिनंाक 19-05-2011 को करवाया तथा प्रवेष षुल्क रूपये 6,400/- अदा किया । जिसकी रसीद पत्रावली में दाखिल किया है। परिवादी ने अपने लड़के का दाखिला होने के उपरान्त नवोदय विद्यालय में करवाया, इसलिये विपक्षी से फीस मांगी, जब कोई बच्चा किसी स्कूल में दाखिला लेता है तो दाखिला के साथ तीन महीने की फीस भी ली जाती हैं और यह फीस वापस नही होती है। परिवादी के लड़के नवोदय विद्यालय में हो गया है अब विपक्षी के स्कूल में नही पढ़ना चाहता है। 
सम्मानीय राश्ट्रीय अयोग ने रीजनल इन्स्टीच्युषन आफ कोपरेटिव मैनेजमेंट बनाम नवीन कुमार चैधरी आदि ।।। 2014, सी0पी0जे0 120 एन0सी में यह सिद्वान्त प्र्रतिपादित किया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (1) (डी) विद्यालय सेवा प्रदाता की श्रेणी में नही आता और उससे फीस वापस नही ली जा सकती। विद्यार्थी उपभोक्ता की श्रेणी में नही आता। इस प्रकार परिवादी उपभोक्ता नही है। परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।     
आदेष
            परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।
   (विष्णु उपाध्याय)          (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)
              सदस्य                  सदस्या                    अध्यक्ष                                                
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 14.03.2016 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(विष्णु उपाध्याय)          (माया देवी शाक्य)              (चन्द्र पाल)
   सदस्य                    सदस्या                    अध्यक्ष    

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY]
MEMBER

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