Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/68/2014

SARASWATI GUPTA - Complainant(s)

Versus

UCO BANK - Opp.Party(s)

SHUBH KARAN SINGH

08 Mar 2021

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 68 सन् 2014

प्रस्तुति दिनांक 27.03.2014

                                                                                                 निर्णय दिनांक 08.03.2021

सरस्वती देवी स्त्री संजय गुप्ता निवासी मौजा व पोस्ट लालगंज जिला- आजमगढ़।

     ......................................................................................परिवादिनी।

बनाम

  1. यूको बैंक शाखा लालगंज जिला आजमगढ़ द्वारा शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा लालगंज जिला आजमगढ़।
  2. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लालगंज जिला आजमगढ़ द्वारा शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लालगंज जिला आजमगढ़।      
  3.  

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसका खाता विपक्षी संख्या 02 के यहाँ है और उस ए.टी.एम. कार्ड की सुविधा भी दी गयी थी। दिनांक 09.12.2013 को परिवादिनी को पैसे की आवश्यकता थी लेकिन परिवादिनी की तबियत खराब थी इसलिए अपने पड़ोसी एखलाख अहमद के साथ पैसा निकालने विपक्षी संख्या 01 के बैंक में गयी वहाँ काफी भीड़ थी इसलिए परिवादिनी बाहर ख़ड़ी हो गयी और एखलाख से पैसा निकालने के लिए अन्दर भेज दिया। एखलाख ने ए.टी.एम. का प्रयोग किया तो मशीन पर बार-बार डिस्प्ले होता था कि कोड नं. गलत है तो कभी पासवर्ड गलत है तो कभी रिजेक्ट नम्बर आता था। नं. 9946 पर कार्ड डाला गया था एक पर्ची निकली जिसपर पैसा नहीं निकला। पुनः कार्ड डाला तो उसका नम्बर 9947 होना चाहिए। फिर भी पैसा नहीं निकला। उसकी कम्प्यूटर से पर्ची निकलवायी गयी तो 9946 नम्बर व 9948 नम्बर दिखा रहा था। लेकिन नहीं दिखा रहा था। यहीं पर विपक्षी संख्या 01 ने गड़बड़ी व घपला किया है। जिसके बारे में विपक्षी संख्या 01 कुछ भी नहीं बता रहा है। परिवादिनी अपना खाता चेक किया तो पता लगा कि उसके खाते से 25,000/- रुपए निकल चुका है। अतः परिवादिनी को विपक्षीगण से मुo 25,000/- रुपया मय ब्याज दिलवाया जाए तथा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति हेतु 50,000/- रुपया भी दिलवाया जाए।

 

परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादिनी ने कागज संख्या 6/1ता6/3 यूको बैंक के मैनेजर को लिखे गए पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।   

विपक्षी संख्या 02 द्वारा कागज संख्या 12/1ता12/3 जवाबदावा प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि उसके बैंक के सेविंग एकाउन्ट से 10,000/- रुपया, 10,000/- तथा 5,000/- रुपया कुल 25,000/- रुपया डेविड कर लिया गया है यह गड़बड़ी मशीन द्वारा की गयी है। विपक्षी संख्या 02 को परिवादिनी ने सूचित किया था। इसके अलावा विपक्षी संख्या 02 ने परिवाद पत्र में के पैरा 04, 05, 06, 07, 08 तथा 09 में किए गए कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि विपक्षी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने का परिवादी के पास कोई वाद कारण नहीं था। परिवादिनी अपने सेविंग बैंक अकाउन्ट लालगंज आजमगढ़ की ब्रान्च यूनियन बैंक में खोला था और उसे ए.टी.एम. सुविधा भी दी गयी थी। परिवाद के अनुसार ए.टी.एम. के प्रयोग करने से पैसा नहीं आया लेकिन उसके अकाउन्ट से 25,000/- रुपया डेविड हो गया। चूंकि मामला ए.टी.एम. का था। अतः विपक्षी संख्या 01 को सूचित किया गया और सारी इन्क्वायरी के पश्चात् ट्रान्जेक्शन सफल पाया गया। उसके पश्चात् 01.01.2014 को विपक्षी संख्या 02 व 01 के विरुद्ध जो परिवाद प्रस्तुत किया गया था उसकी सूचना हुई। इन्क्वायरी के पश्चात् यह पता लगा कि जो 25,000/- रुपया परिवादी का निकाला गया था  वह सक्सेस फुल ट्रान्जेक्शन था। अतएव परिवादी की शिकायत निरस्त की गयी थी।  

विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा कागज संख्या 15/1ता15/2 जवाबदावा प्रस्तुत कर परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षीगण द्वारा जो प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उसमें दिनांक 09.12.2013, 09.12.2013 तथा 09.12.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि 25,000/- रुपए जिसे निकलना परिवादिनी कथित कर रही है वह ट्रान्जेक्शन सक्सेसफुल था। अतः परिवाद संधार्य नहीं है।   

आदेश

                                                                 परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

 

 

                                                                               गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण  कुमार सिंह

(सदस्य)                         (अध्यक्ष)

 

 

                दिनांक 08.03.2021

                                                        यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

                                                 गगन कुमार गुप्ता                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                                  (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

 

 

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