Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/51/2014

GYAN CHANDRA KUMAR - Complainant(s)

Versus

UBI - Opp.Party(s)

PARAS NATH TIWARI

23 Feb 2022

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 51 सन् 2014

प्रस्तुति दिनांक 03.03.2014

                                                                                                निर्णय दिनांक 23.02.2022 

ज्ञानचन्द कुमार पुत्र श्री बलदेव, ग्राम- रणमो, पोस्ट- लालगंज, परगना+थाना- देवगांव, जिला- आजमगढ़ (उoप्रo) मो. 9839147648    

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा शाखा प्रबन्धक यू.बी.आई. लालगंज आजमगढ़ (उoप्रo)
  2. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा शाखा प्रबन्धक यू.बी.आई. कोटिला, आजमगढ़ (उoप्रo)    
  3. विपक्षीगण।

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसका खाता संख्या 360102010033608 विपक्षी संख्या 01 में है तथा इस खाते में जरिए ए.टी.एम. कार्ड नं. 4213683601053729 पैसा निकालने की सुविधा है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 11.12.2013 को करीब 11.00 ए.एम. पर अपने ए.टी.एम. कार्ड के द्वारा अपने खाता में कोटिला यूनियन बैंक विपक्षी संख्या 02 के ए.टी.एम. से मुo 25,000/- रुपया निकालने हेतु प्रयास के लिए ए.टी.एम. कार्ड मशीन में डाला मशीन से नियमानुसार 10,000/- रुपया दो बार व 5,000/- रुपया एक बार में निकाला, लेकिन उसी बीच सर्वर फेल हो जाने के कारण पैसा नहीं निकल पाया। परिवादी दिनांक 12.12.2013 को 1,000/- रुपए निकाला तो पता चला कि उसका 25,000/- रुपया निकल गया था, यह दर्शाया गया। परिवादी दिनांक 13.12.2013 को विपक्षी संख्या 01 शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लालगंज आजमगढ़ को इस सन्दर्भ में सूचित किया और पैसा वापस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2013 पर किसी प्रकार की कार्यवाही होने की सूचना न मिलने की दशा में दिनांक 24.12.2013 को विपक्षी संख्या 02 के शाखा प्रबन्धक यू.बी.आई. कोटिला आजमगढ़ को जरिए रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र प्रेषित किया तथा उनसे दिनांक 11.12.2013 के उस ट्रान्जेक्शन का फुटेज सुरक्षित रखने तथा उसकी एक प्रति परिवादी को दिलाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 02 द्वारा याची के पत्र दिनांक 24.12.2013 के उत्तर में दिनांक 27.12.2013 का पत्र दिया, जिसमें उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दिया तथा जे.पी. लॉग दिखाने की बात कही गयी और वीडियो फुटेज सक्षम अधिकारी को दिखाने की बात कही। विपक्षी संख्या 02 के पत्र दिनांक 27.12.2013 द्वारा भी यह प्रतीत होता है कि विपक्षी ने भी घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया है। दो माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी विपक्षी संख्या 02 द्वारा परिवादी को सन्तुष्ट करने के विकल्प के रूप में वीडियो फुटेड नहीं दिखाया गया और न ही किसी सक्षम अधिकारी को ही वीडियो फुटेज दिखाने की कोई सूचना दी। अतः विपक्षी संख्या 02 को वीडियो फुटेज (ट्रान्जेक्शन की) तथा रुपया 25,000/- जो दिनांक 11.12.2013 को गलत तरीके से निकल गयी है उसे परिवादी के खाता संख्या 360102010033608 में ब्याज सहति वापस करने हेतु विपक्षीगण को आदेशित किया जाए तथा 50,000/- रुपए मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति हेतु भी दिलाया जाए।   

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1 शाखा प्रबन्धक यू.बी.आई. लालगंज आजमगढ़ को दिए गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 शाखा प्रबन्धक यू.बी.आई. कोटिला आजमगढ़ को दिए गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/3 पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र की छायाप्रति तथा कागज संख्या 6/4 प्रधान कार्यालय यू.बी.आई. भवन 239, विधान भवन मार्ग नरीमन प्वाइंट मुम्बई 400021 द्वारा याची को दिए गए पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।   

कागज संख्या 9क² विपक्षीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि परिवादी को परिवाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। याची ने विपक्षीगण पर लगाए गए आरोप को सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया है। वास्तविकता यह है कि विपक्षी बैंक में याची का खाता है। विपक्षी यू.बी.आई. लालगंज आजमगढ़ ने याची के अनुरोध पर ए.टी.एम. कम डेविट कार्ड को उपलब्ध कराया गया है। याची के अनुसार 25,000/- रुपए उसके एकाउन्ट से डेविट किया गया है। उसके एकाउन्ट से दिनांक 11.12.2013 को डेविट किया गया है। याची ने पत्र दिनांकित 13.12.2014 से बैंक को सूचित किया था कि विपक्षीगण ने 11.12.2013 को ए.टी.एम. यू.बी.आई. कोटिला से उसे धन प्राप्त नहीं हुआ और 25,000/- रुपया उसके खाते से डेविट कर दिया गया। कोटिला बैंक की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2013 द्वारा उत्तर दिया गया है कि उसका ट्रान्जेक्शन सफल था। सी.सी.टी.वी. का मसला जहाँ तक है तो यह स्वीकृत तथ्य है कि संव्यवहार ए.टी.एम. कोटिला से किया गया है। अतः उत्तरदाता सी.सी.टी.वी. फुटेज को नहीं दे सकता है। याची ने 25,000/- रुपया ए.टी.एम. से निकाला है। अतः याची की याचना अस्वीकार होने योग्य है। याचना अस्वीकार की जाए।     

विपक्षीगण द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में विपक्षीगण ने कागज संख्या 22/1व2 जो स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट दिया है उसमें याची द्वारा 25,000/- रुपया निकालने का विवरण दर्ज है, इसके पश्चात् कागज संख्या 22/3 शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया लालगंज आजमगढ़ को दिए गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 22/4 शाखा प्रबन्धक यू.बी.आई. कोटिला आजमगढ़ को दिए गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 22/5 प्रधान कार्यालय यूनियन बैंक भवन 239, विधान भवन मार्ग नरीमन प्वाइंट मुम्बई 400021 द्वारा भेजे उत्तर की छायाप्रति तथा कागज संख्या 22/6 ट्रान्जेक्शन सक्सेसफुल का प्रपत्र प्रस्तुत किया है।

कागज संख्या 12ग² याची ने न्यायालय में फुटेज प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया था जो कि दिनांक 24.03.2015 को खारिज हो गया।    

बहस के दौरान पुकार कराए जाने पर याची अनुपस्थित रहा तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अपना बहस सुनाया। उनकी बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। याची ने जो ए.टी.एम. का प्रयोग कर पैसा निकाला था वह संव्यवहार असफल हो गया, बाद में उसे रसीद मिली जिससे उसे ज्ञात हुआ कि उसके खाते से 25,000/- रुपया डेविट कर दिया गया है, इस सन्दर्भ का कोई भी सबूत उसके द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। याची ने उसके पश्चात् 1,000/- रुपया और निकाला है इस सन्दर्भ का भी रसीद इस पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है। प्रधान कार्यालय यूनियन बैंक भवन 239, विधान भवन मार्ग नरीमन प्वाइंट मुम्बई द्वारा जो उत्तर भेजा गया है उसका अनुपालन याची ने किया अथवा नहीं इस बात का भी कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं है। 

आदेश

                                                           परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

   

 

 

                                                                          गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह 

                                                                                 (सदस्य)                            (अध्यक्ष) 

 

         दिनांक 23.02.2022

                                                यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

                                               गगन कुमार गुप्ता                  कृष्ण कुमार सिंह

                                                                (सदस्य)                                (अध्यक्ष)

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.