Uttar Pradesh

Hamirpur

MA/14/2022

MO SALIM KHAN - Complainant(s)

Versus

UPPCL AND OTHERS - Opp.Party(s)

R B VERMA

24 Sep 2022

ORDER

FINAL ORDER
DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
HAMIRPUR
UP
COURT 1
 
Miscellaneous Application No. MA/14/2022
( Date of Filing : 24 Sep 2022 )
In
 
1. MO SALIM KHAN
NAI BASTI THOK UNCHA SUMERPUR
HAMIRPUR
UP
...........Appellant(s)
Versus
1. U.P.P.C.L AND OTHERS
HAMIRPUR
HAMIRPUR
UP
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SHRI RAM KAILASH PRESIDENT
 HON'BLE MR. Sri RAM PRATAP MEMBER
 HON'BLE MS. Ms. SWARN LATA JAISWAL MEMBER
 
PRESENT: R B VERMA, Advocate for the Appellant 1
 
Dated : 24 Sep 2022
Final Order / Judgement

यह परिवाद परिवादी की ओर से अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। परिवादी का कथन है कि उसने दिनांक- 18-03-1999 को घरेलू उपयोग हेतु विद्युत संयोजन लिया था। जिसका संयोजन सं0- 014104 है। परिवाद पत्र में यह भी कथित किया गया है कि वह विद्युत मूल्य के बिलों की धनराशि का भुगतान समय समय पर करता रहा। लेकिन बीमार हो जाने के कारण 9619/- रूपये  की धनराशि का भुगतान नहीं कर सका और उसका विद्युत संयोजन दिनांक- 30-08-2007 को काट दिया गया और उसे मु0- 142298/- रूपये का बिल भेज दिया गया। परिवादी की ओर से अशुद्ध बिलों को निरस्त करने एवं रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल देने एवं संयोजन जोडने का अनुतोष चाहा गया है।

     परिवाद पत्र में अभिकथित कथनों के परिप्रेक्ष्य में परिवादी द्वारा दाखिल किये गये विद्युत बिलों का अवलोकन किया गया। परिवादी को 9619/- रूपये का जो बिल दिया गया है। वह 18-01-2007 से 18-08-2007 की अवधि का है। यह बिल 03-12-2007 को तैयार किया गया है और देय तिथि  17-12-2007 है। इसमें पिछली अवधि का बिल भी शामिल किया गया है। इस बिल को परिवादी द्वारा आज तक दाखिल नहीं किया गया। इस प्रकार परिवादी द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। परिवादी को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा बकाया धनराशि के भुगतान हेतु एकमुश्त समाधान योजना के तहत नोटिस भी दिया गया। इसके बाबजूद परिवादी द्वारा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादी विद्युत बिलों के भुगतान न करने  का व्यत्क्रमी है। उसके द्वारा 2007 से विदयुत बिल की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है और न ही उक्त अवधि में विद्युत बिल ठीक करने व विद्युत विच्छेदन के संयोजन हेतु कोई प्रार्थनापत्र दिया गया। अतः परिवाद पोषणीय न होने के कारण ग्राह्यता के स्तर पर खारिज किया जाता है। परिवाद प्रकीर्ण वाद के रूप मे दर्ज किया जाये।

 
 
[HON'BLE MR. SHRI RAM KAILASH]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Sri RAM PRATAP]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MS. Ms. SWARN LATA JAISWAL]
MEMBER
 

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