SRI RAM filed a consumer case on 19 Jul 2021 against U.P.GOVT. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/246/2009 and the judgment uploaded on 05 Aug 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 246 सन् 2009
प्रस्तुति दिनांक 23.12.2009
निर्णय दिनांक 19.07.2021
श्रीराम यादव उम्र तखo 55 साल पुत्र स्वo फेरू यादव निवासी ग्राम- भीरा, पोस्ट- भीरा, थाना- बरदह, तहसील- लालगंज, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसकी पत्नी धर्मा देवी वाहन की चपेट में आने के कारण गम्भीर चोते आयी थी इन चोटो के कारण दवा-इलाज के दौरान दिनांक 09.04.2008 को बी.एच.यू. वाराणसी में मृत्यु हो गयी। उसका पोस्ट मार्टम हुआ। उसकी सूचना लंका थाना वाराणसी में दी गयी। परिवादी की पत्नी का नाम भू-राजस्व अभिलेख ग्राम- भीरा, परगना- देवगांव, तहसील- लालगंज, जिला- आजमगढ़ के खतौनी संख्या 00104 पर मृतक का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज था। उoप्रo सरकार की सीमा में रहने वाले 12 से 70 वर्ष की आयु वाले ऐसे समस्त कृषक जिनका नाम रेवेन्यू रिकार्ड में खातेदार/सहखातेदार के रूप में दर्ज होगा उनके लिए अप्राकृतिक मृत्यु होने की दशा में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है इस बीमा योजना के तहत ऐसे सभी कृषक अच्छादित होंगे जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक होगी और अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में बीमा की धनराशि मुo 1,00,000/- रुपए मिलनी चाहिए। उoप्रo सरकार द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना विपक्षी संख्या 02 आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिo के यहाँ से कराया गया था। अतः परिवादी को विपक्षीगण से 1,00,000/- रुपए बीमा का भुगतान करवाया जाए और मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए 25,000/- रुपए तथा वाद व्यय 5,000/- रुपया कुल 1,30,000/- रुपया दिलवाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 5/1 नकल रपट की छायाप्रति, कागज संख्या 5/2 पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति, कागज संख्या 5/5 परिवार रजिस्टर की छायाप्रति तथा कागज संख्या 5/6 खतौनी की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
विपक्षी संख्या 02 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि मृतका कन्ज्यूमर की परिभाषा में नहीं आती है। अतः परिवाद खारिज किया जाए।
विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया गया है और विशेष कथन में यह कहा गया है कि परिवादी द्वारा बीमा की छायाप्रति दाखिल नहीं की गयी है। उसके द्वारा किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया। अतः परिवाद खारिज किया जाए।
उभयपक्षों की अनुपस्थिति में पत्रावली का अवलोकन किया। मृतका ने चूंकि बीमा का कोई किस्त जमा नहीं किया था। ऐसी स्थिति में वह कन्ज्यूमर की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 19.07.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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