RAM KEWAL YADAV filed a consumer case on 22 Jul 2021 against U.P.GOVT. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/191/2010 and the judgment uploaded on 28 Jul 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 191 सन् 2010
प्रस्तुति दिनांक 18.09.2010
निर्णय दिनांक 22.07.2021
पुत्रगण स्वo बालचन्द यादव निवासीगण ग्राम- नूरपुर सरायहाजी, पोस्ट व थाना- मुबारकपुर, तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़।
....................................................................................परिवादीगण।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादीगण ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उनकी माता शकुन्तला देवी पत्नी स्वo बालचन्द की दिनांक 10.01.2010 को थाना- मुबारकपुर, जिला- आजमगढ़ के क्षेत्राधिकार में वाहन दुर्घटना में आयी चोटों के उपरान्त दिनांक 11.01.2010 को दवा-इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। परिवादीगण की माता का पोस्टमार्टम दिनांक 12.01.2010 को सदर अस्पताल, आजमगढ़ में हुआ। उसकी लिखित सूचना थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ में दिया गया था जिस पर मुoअoसंo-90/10अoधारा-279 व 304 दर्ज हुआ। परिवादीगण की माता एक कृषक थीं जिनका नाम भू-राजस्व अभिलेख ग्राम- नूरपुर सरायहाजी, परगना- मुहम्मदाबाद गोहना, तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़ के षटवार्षिक खतौनी की क्रम संख्या-112 पर मृतक का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज था। उoप्रo सरकार की सीमा में रहने वाले 12 से 70 वर्ष की आयु वाले ऐसे समस्त कृषक जिनका नाम रेवेन्यू रिकार्ड में खातेदार/सहखातेदार के रूप में दर्ज होगा उनके लिए अप्राकृतिक मृत्यु होने की दशा में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है इस बीमा योजना के तहत ऐसे सभी कृषक अच्छादित होंगे जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक होगी और अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में बीमा की धनराशि मुo 1,00,000/- रुपए मिलनी चाहिए। उoप्रo सरकार द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना विपक्षी संख्या 02 दि ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिo के यहाँ से कराया गया था। अतः परिवादीगण को विपक्षीगण से 1,00,000/- रुपए बीमा का भुगतान करवाया जाए और मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए 25,000/- रुपए तथा वाद व्यय 5,000/- रुपया कुल 1,30,000/- रुपया दिलवाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादीगण द्वारा कागज संख्या 6/1 प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 व 6/3 पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति, कागज संख्या 6/4 मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/5 परिवार रजिस्टर की नकल की छायाप्रति तथा कागज संख्या 6/6 षटवार्षिक खतौनी की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।
कागज संख्या 15क विपक्षी संख्या 02 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि परिवाद पत्र कालबाधित है तथा परिवादीगण दि ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिo के उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। विपक्षी संख्या 02 दि ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 19.11.2009 के अन्तर्गत माननीय महामहिक राज्यपाल महोदय उoप्रo के नाम दि ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा उक्त तिथि को जनता परसनल एक्सीडेण्ट, कवरग्रुप बीमा पॉलिसी जारी किया गया था। मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की शर्तों के अनुसार 12 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य आयु के उoप्रo के किसानो को जो कृषि योग्य भूमि के स्वामी हो एवं उनका नाम उoप्रo राज्य के कम्प्यूटराईज्ड खतौनी के अभिलेखों में शामिल हो, ऐसे किसानो का जोखिम पॉलिसी समाप्त होने की तिथि दिनांक 12.10.2010 तक आवृत्त होगा। उक्त मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग के प्रावधान दिनांक 19.11.2009 के शर्तों के अनुसार किसान की दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में आवश्यक सभी कागजात को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दि ओरिएण्टल इंoकंoलिo को उपलब्ध कराए जाने पर कम्पनी मृत किसान के आश्रितों को बीमित धनराशि का भुगतान करेगी। परिवादीगण ने अपने परिवाद पत्र की धारा 03 एवं 05 में स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी कृषक माता शकुन्तला देवी का नाम षटवार्षिक मैनुअल खतौनी में दर्ज था एवं उनकी मृत्यु दिनांक 10.01.2010 को वाहन दुर्घटना में आयी चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी। इससे स्पष्ट है कि मृतका का नाम कम्प्यूटरीकृत खतौनी में दर्ज नहीं था। तथाकथित मृतका का नाम कम्प्यूटराईज्ड खतौनी में दर्ज नहीं होने एवं राज्य सरकार द्वारा मैनुअल खतौनी में दर्ज किसानो का प्रीमियम नहीं लिए जाने के कारण विपक्षी दि ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का बीमित धनराशि के भुगतान का कोई दायित्व ही नहीं है। चूंकि यह परिवाद आधारहीन है अतः खारिज किया जाए।
विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उभयपक्ष अनुपस्थित। चूंकि पत्रावली काफी प्राचीन है। अतः पत्रावली का अवलोकन किया। मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की शर्तों के अनुसार 12 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य आयु के उoप्रo के किसानो को, जो कृषि योग्य भूमि के स्वामी हों एवं उनका नाम उoप्रo राज्य के कम्प्यूटराईज्ड खतौनी के अभिलेखों में शामिल होना आवश्यक था जबकि मृतका की षटवार्षिक खतौनी मैनुअली है जिसके कारण इस योजना का लाभ परिवादीगण को नहीं मिल सकता। यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि मृतका ने बीमा का कोई किस्त जमा नहीं किया था। चूंकि मृतका ने बीमा का कोई किस्त जमा नहीं किया था, ऐसी स्थिति में वह कन्ज्यूमर की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार परिवाद खारिज किए जाने योग्य है
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 22.07.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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