(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :353/2022
विश्राम राम उम्र 66 वर्ष पुत्र स्व0 करन राम ग्राम सीही पोस्ट राऊतमऊ ब्लाक सठियॉंव तहसील सदर जिला-आजमगढ़, उ0प्र0।
बनाम
उ0प्र0 बीज विकास निगम, सी-973/74 बी फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ पिन-226006 द्वारा मुख्य प्रबन्धक/मैनेजिंग डाइरेक्टर व एक अन्य
दिनांक : 12-09-2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
अपील की सुनवाई के समय उभयपक्ष अनुपस्थित। पूर्व में भी अपीलार्थी को इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु समय प्रदान किया जा चुका है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा इंगित त्रुटियों का निवारण आज दिनांक तक सुनिश्चित नहीं किया गया है, चूंकि प्रस्तुत अपील स्वयं अपीलार्थी द्वारा डाक के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है।
विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-01/2016 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 10-03-2022 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
विद्धान जिला आयोग द्वारा दिनांक 10-03-2022 को परिवादी की अनुपस्थिति एवं विपक्षी संख्या-1 की उपस्थित में उसका परिवाद निरस्त कर दिया है जिसमें यह भी उल्लिखित किया गया है कि बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी परिवादी उपस्थित नहीं हो रहा है और न ही उनके द्वारा पैरवी की जा रही है। अत: परिवादी का परिवाद खारिज कर दिया है।
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अतएव हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अपील का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया। विद्धान जिला आयोग के आदेश का भी अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि प्रस्तुत अपील जिस आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है वह पोषणीय नहीं है तदनुसार प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में पोषणीय न होने के आधार पर निरस्त की जाती है।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) ( राजेन्द्र सिंह )
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1