( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :600/2024
मोहम्मद मुकीम खॉं पुत्र श्री खलीलुर्रहमान
बनाम्
प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड व एक अन्य
समक्ष :-
- मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
- मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
दिनांक : 05-11-2024
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवाद संख्या-84/2018 मोहम्मद मुकीम खॉं बनाम प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06-04-2024 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख योजित की गयी है।
आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा विद्धान जिला आयोग ने परिवाद साक्ष्य के अभाव में निरस्त कर दिया है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री आर0 के0 मिश्रा उपस्थित आए। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि अपीलार्थी जिला आयोग के सम्मुख साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा और नियत
-2-
तिथि पर वह जिला आयोग के सम्मुख उपस्थित होकर अपना पक्ष भी प्रस्तुत नहीं कर सका और जिला आयोग द्वारा परिवाद साक्ष्य के अभाव में निरस्त कर दिया गया, अत: उसे एक अवसर साक्ष्य एवं सुनवाई का न्यायहित में प्रदान किया जावे जिससे वह जिला आयोग के सम्मुख उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।
पीठ द्वारा अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली के परिशीलनोंपरान्त यह पीठ इस मत की है कि न्यायहित में अपीलार्थी/परिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग परिवाद को अपने मूल नम्बर पर प्रतिस्थापित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर 06 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।
उभयपक्ष जिला आयोग के सम्मुख दिनांक 17-12-2024 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। चूंकि प्रत्यर्थीगण की ओर से
-3-
कोई उपस्थित नहीं है अत: प्रत्यर्थीगण को नियत तिथि की सूचना नियमानुसार उपलब्ध करायी जावेगी।
अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्याज सहित जिला आयोग को विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1