RAVINDRANATH SHARMA filed a consumer case on 28 Sep 2024 against U.P. POWER CORPORATION in the Bareilly-II Consumer Court. The case no is EA/26/2020 and the judgment uploaded on 28 Sep 2024.
1. डिक्रीदार अनुपस्थित।
2. निर्णीत ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री नवदीप ग्रेवाल ने उपस्थित होकर डिक्री के निष्पादन में संशोधित बिल प्रस्तुत करते हुये एक आवेदन पत्र जारी जमान्ती वारंट निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि डिक्रीदार रीडिंग लेने नहीं दे रहा है अतः पूर्व रीडिंग के अनुसार एवरेज बिल दिया है।
3. परिवादी /डिक्रीदार संशोधित बिल की संलग्न प्रति प्राप्त करे।
4. निर्णीत ऋणी के विरुद्व जारी जमान्ती वारंट अदम तामील वापस बुलाया जावे।
5. निर्णीत ऋणी द्वारा संशोधित बिल डिक्री के पालन में प्रदान कर दिये जाने के कारण यह निष्पादन प्रकरण डिक्री की पूर्ण तुष्ठि में खारिज किया जाता है।
6. निष्पादन प्रकरण पंजी से निरस्त किया जाकर आवश्यक पूर्ति के पश्चात निर्धारित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।
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