राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच
संख्या 3, जयपुर, राजस्थान ।
ं
अपील संख्याः1516/2011
साजिद अहमद पुत्र निसार अहमद, मुसलमान, निवासी पंचकुईया दरवाजा पुरानी टोंक,टोक, राजस्थान।
बनाम
नगर परिषद टोंक जरिये आयुक्त व अन्य ।
समक्षः-
माननीय श्री अनिल कुमार मिश्रा, पीठासीन सदस्य।
माननीय श्री लियाकत अली,सदस्य द्वारा।
उपस्थितः
श्री देवेन्द्र मोहन माथुर, अधिवक्ता अपीलार्थी ।
श्री के0एन0गुप्ता, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ।
दिनंाक: 27.01.2015
राज्य आयोग, सर्किट बैंच नं0 03,जयपुर, राज.
द्वारा- माननीय सदस्य, लियाकत अली
यह अपील विद्वान जिला मंच टोंक के परिवाद संख्या 39/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 11.11.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है जिसके द्वारा उन्होनें परिवादी का परिवाद अस्वीकार कर दिया है।
प्रकण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि परिवादी एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एथलीट है एवं विपक्षीगण की आवासीय योजना 8.3.08 मे उसने आवासीय भूखण्ड लेने हेतु आवेदन किया, योजना मे अलग अलग वर्ग के अनुसार 211 भूखण्ड थे । परिवादी ने बताया कि योजना मे विभिन्न श्रेणीयो के वर्ग के लोगो का आरक्षण लागु करते हुये औलम्पिक एवं एषियाई अथवा अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मे पदक प्राप्त खिलाडियों के लिये 270 वर्गमीटर के 2 भूखण्ड 10 प्रति0 की दर से आरक्षित रखे गये ं। परिवादी ने नियमानुसार अपना फार्म जमा करवाया परन्तु परिवादी का नाम अन्य सामान्य आवेदको के साथ ष्षामिल कर गलत रूप से लाटरी निकाली जिसके कारण उसे प्लाट नही मिल सका अतः परिवादी ने प्लाट दिलाने का निवेदन किया।
इस संबंध मे विपक्षीगण का कथन था कि आवंटन समिति के सदस्यो ने कम्प्यूटर द्वारा लाटरी निकाली तथा परिवादी का नाम उसमें नही निकला जिसके कारण उसे प्लाट नही दिया गया । विज्ञप्ति मे स्पष्ट कर दिया गया था कि भूखण्डो के आवंटन किसी विषेष व्यक्ति अथवा समाज के लिये आरक्षित नही है अतः परिवादी का प्लाट लाटरी मे नही निकला इसके लिये विपक्षीगण जिम्मेवार नही है, परिवादी की जमा राषि लौटा दी गयी है ।
हमने दोनो पक्षोे की बहस सुनी, पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया ।
हमने पत्रावली पर उपलब्ध नगर परिषद टोंक द्वारा जारी योजना दिनांकित 31.3.2008 जो कि राजस्थान पत्रिका मे प्रकाषित हुई थी का अवलोकन किया उसमें कुल पांच श्रंेणिया प्रदषर््िात की गयी है तथा पंचम श्रेणी मे कुल दो भूखण्ड बताये गये है तथा दोनो ही सामान्य वर्ग हेतु दर्षित है विज्ञप्ति मे ओलम्पिक एवं एषिया अथवा अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मे पदक प्राप्त खिलाडी को 270 वर्गमीटर तक के भूखण्डो पर आरक्षित दर के 10ः पर अथवा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाडी को 180 वर्गमीटर तक आरक्षित दर पर 50ः दर पर भूखण्ड आवंटित होगा, भूखण्डो का आरक्षण निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैः- राज्य सरकार/राज्यउपक्रम/स्थानीय निकाय कर्मचारी के लिये 20ः, सैनिक/सैनिक की विधवा अथवा उन पर आश्रित/विकलांग के लिये 10ः, अनुसूचित जाति के लिये 9ः, अनुसूचित जनजाति के लिये6ः,अधिस्वीकृति पत्रकार के लिये2ः, सामान्य श्रेणी के लिये53ः प्रतिषत आरक्षण प्रदर्षित है। उक्त विज्ञप्ति के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय खिलाडी के लिये कोई अलग से आरक्षण उक्त आवासीय योजना मे किया गया हो यह प्रमाणित नही होता है । अपीलार्थी ने स्वायत्त षासन विभाग का परिपत्र दिनांक 24.1.1992 प्रस्तुत किया है जिसमें खिलाडियों के स्तर के अनुसार भूमि आवंटन व आवंटित भूखण्डो के क्षेत्रफल बाबत जानकारी दी गयी है इसमें ओलम्पिक एवं एषियाई अथवा अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मे पदक प्राप्त खिलाडी को यदि भूखण्ड आवटित किया जाता है तो 270 वर्गमीटर का भूखण्ड आरक्षित दर की 10 प्रतिषत की दर के संदाय पर तथा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाडी को 180 वर्गमीटर का भूखण्ड आरक्षित दर के 50 प्रतिषत की दर के संदाय पर आंवटित किया जावे। अपीलार्थी ने अपील के साथ आवेदन पुस्तिका के पृष्ठ 11 को भी प्रस्तुत किया है उसमें भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों के लिये कोई आरक्षण दिया गया हो यह स्पष्ट नही होता है, योजना के बिन्दु संख्या 6 मे भूखण्डो का जो आरक्षण दिया गया है वह उक्तानुसार प्रदर्षित है। परिवादी ने पंचम श्रेणी हेतु अपना आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था पंचम श्रेणी मे कुल 7 आवेदन नगरपरिषद टोंक कोप्राप्त हुये थे जो कि जिला मंच की मूल पत्रावली मे स्वयं परिवादी ने पृष्ठ संख्या 9(ए) पर प्रस्तुत किया है उसमें यह अंकित है कि सामान्य पंचम श्रेणी आवेदको के कुल 7 आवेदन प्राप्त हुये है उसमें आवेदक का नाम भी अंकित है चूंकि पंचम श्रेणी मे योजना के अनुसार कुल 2 ही भूखण्ड उपलब्ध थे एवं कुल 7 आवेदन प्राप्त हुये थे अतः नगर परिषद टोंक ने नियमानुसार 7 मे से इस श्रेणी मे दो आवेदको को भूखण्ड का आवंटन लाटरी से कर दिया । उपरोक्त समस्त तथ्यो व परिस्थितियों को देखते हुये अपीलार्थी का यह कथन कि उसे भूखण्ड का आवंटन नही किया गया जब िकवह आरक्षित श्रेणी मे था यह प्रमाणित करने मे वह असफल रहा है । परिवादी स्वयं द्वारा जो स्वायत्त षासन विभाग का परिपत्र एवं नगर परिषद टोंक की विज्ञप्ति प्रस्तुत की गयी है उसमे केवल दर के बारे मे ही राज्य सरकार के निर्णय की जानकारी दी गयी है ना कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों को भूखण्ड आरक्षण के संबंध मे कोई विषेष रियायत प्रदान की गयी है । अतः परिवादी का यह कथन कि वह उक्त योजना मे आरक्षित वर्ग के अनुसार भूखण्ड प्राप्त करने का अधिकारी था यह बात साबित करने मे असफल रहा हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है ।
परिणामतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधारपर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है विद्वान जिला मंच का आलौच्य निर्णय दिनांकित 11.11.2010 यथावत रखा जाता है ।
(लियाकत अली) (अनिल कुमार मिश्रा) सदस्य पीठासीन सदस्य