(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1702/2018
जिनस पावर इन्फ्रास्ट्रचर्स लि0
बनाम
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि0 तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 14.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-127/2018, जिनस पावर बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0लि0 आदि में विद्वान जिला आयोग, शाहजहांपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रजवन्त सिंह के कनिष्ठ सहायक श्री मनीष पन्त तथा प्रत्यर्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रसून कुमार राय को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्िथत नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि जो माल भेजा गया, उसका मूल्य अंकन 27,14,709/-रू0 है, जबकि परिवाद में मांगे गए अनुतोष के अवलोकन से जाहिर होता है कि क्षतिपूर्ति की राशि केवल 6,20,547/-रू0 या वैकल्पिक रूप से विपक्षी संख्या-2 द्वारा आंकलित राशि अंकन 8,12,162/-रू0 की मांग की गई है। अत: प्रस्तुत केस में सम्पूर्ण सामान की कीमत
-2-
के आधार पर आर्थिक क्षेत्राधिकार तय नहीं होना था, अपितु जिस राशि के अनुतोष की मांग की गई है, उसी के आधार पर आर्थिक क्षेत्राधिकार तय होना था। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा आर्थिक क्षेत्राधिकार के आधार पर परिवाद खारिज करने का आदेश विधि विरूद्ध है, जो अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश 25.08.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण संबंधित जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला आयोग प्रश्नगत परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष पर निस्तारण 03 माह में करना सुनिश्चित करे।
उभय पक्ष दिनांक 25.09.2024 को विद्वान जिला आयोग, शाहजहांपुर के समक्ष उपस्थित हों।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3