मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-920/2014
राघव नन्द पुत्र स्व0 श्री मुखराम बनाम उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 14.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-35/2011, राघव नन्द बनाम उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 3.4.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता का चयन विद्वान जिला आयोग, पीलीभीत में सदस्य के पद पर होने के कारण अपीलार्थी को नवीन अधिवक्ता नियुक्त करने अथवा स्वंय उपस्थित होकर पैरवी करने के लिए कार्यालय के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रति पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज मिश्रा को सुना गया।
2. प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा लिए गए ऋण पर छूट की राशि को समायोजित किया गया है, उसके पश्चात अवशेष राशि परिवादी से वसूल की गई है, इसलिए इस निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3