(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2383/2011
विजय बहादुर पुत्र सौदागर
बनाम
उ0प्र0 सहकारी गाम विकास बैंक लि0
दिनांक : 28.03.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-125/2009, विजय बहादुर बनाम उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में विद्वान जिला आयोग, बलिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सी.एल. वर्मा की मृत्यु होने पर कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु अपीलार्थी स्वंय या अपने नवीन अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। अत: अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज मिश्रा को सुना गया।
2. निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी बैंक से ट्रैक्टर क्रय करने के लिए ऋण प्राप्त किया गया था। ऋण की किस्त अदा न करने के कारण ट्रैक्टर का कब्जा ले लिया गया। चूंकि स्वंय परिवादी द्वारा ऋण की किस्त अदा नहीं की गयी, इसलिए ट्रैक्टर पर कब्जा प्राप्त करने का कार्य विधिसम्मत है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3