राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 898/1996
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, बुलन्दशहर द्वारा परिवाद सं0- 322/1994 में पारित आदेश दि0 28.05.1996 के विरूद्ध)
M/s Gulzar cold storage (Private) Limited, Pahasu road, Khurja, District Bulandshahar through its proprietor.
………. Appellant
Versus
- U.P. State Electricity board, Shakti bhawan, 14 Ashok marg, Lucknow through its Chairman.
- The Executive Engineer, Electricity distribution division, UPSEB, Khurja, District Bulandshahar.
………..Respondents.
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री एम0एच0 खान, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री दीपक मेहरोत्रा, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक:- 03.04.2018
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
वर्तमान अपील धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिवाद सं0- 322/1994 मै0 गुलजार कोल्ड स्टोरेज बनाम बिजली बोर्ड आदि के वाद में जिला फोरम, बुलन्दशहर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दि0 28.05.1996 के विरुद्ध आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा जिला फोरम ने परिवाद सव्यय निरस्त करते हुए निम्न आदेश पारित किया है:-
“प्रस्तुत परिवाद सव्यय निरस्त किया जाता है तथा परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह इस परिवाद के व्यय स्वरूप विपक्षीगण को अंकन 500/-रू0 एक माह के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करें।
यदि परिवादी उपरोक्त आदेशित धनराशि उपरोक्त अवधि में विपक्षीगण को भुगतान नहीं करेंगे तो उस दशा में परिवादी उक्त आदेशित धनराशि पर विपक्षीगण को दि0 29.06.96 से तारीख भुगतान तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने का जिम्मेदार होगा।“
जिला फोरम के निर्णय और आदेश से क्षुब्ध होकर परिवाद के परिवादी ने यह अपील प्रस्तुत की है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एम0एच0 खान और प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा उपस्थित आये हैं।
हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क को सुना है और आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
जिला फोरम ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में परिवाद निरस्त करने का उचित और युक्तसंगत कारण दर्शित किया है, परन्तु मेरी राय में जिला फोरम ने जो 500/-रू0 अपीलार्थी/परिवादी से विपक्षीगण को वाद व्यय दिलाया है उसे समाप्त किया जाना उचित है।
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और जिला फोरम द्वारा पारित निर्णय और आदेश के द्वारा जो 500/-रू0 वाद व्यय प्रत्यर्थी/विपक्षीगण को दिलाया गया है उसे समाप्त किया जाता है।
जिला फोरम द्वारा पारित निर्णय और आदेश का शेष अंश यथावत कायम रहेगा।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (महेश चन्द)
अध्यक्ष सदस्य
शेर सिंह आशु0,
कोर्ट नं0-1