राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ
अपील संख्या 386 सन 2003
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, एटा द्वारा परिवाद संख्या-241/1996 / 133/1999 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.12.2002 के विरूद्ध)
नफीस अहमद निवासी गंजडुंडवारा, एटा ।
.............अपीलार्थी
बनाम
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (पावर कार्पोरेशन) द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, कासगंज, एटा ।
.................प्रत्यर्थी
समक्ष:-
1 मा0 श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य।
2 मा0 श्रीमती बाल कुमारी , सदस्य।
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी : श्री अरूण टण्डन।
विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी : श्री इसार हुसैन ।
दिनांक: 10.2.2015
श्री चन्द्रभाल श्रीवास्तव, सदस्य (न्यायिक) द्वारा उदघोषित ।
निर्णय
यह अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, एटा द्वारा परिवाद संख्या-241/1996 / 133/1999 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.12.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा जिला फोरम ने परिवाद को निरस्त करते हुए रू0 3,000/- क्षतिपूर्ति एवं रू0 500/- वाद व्यय आरोपित किया है।
परिवादी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील क्षतिपूर्ति की धनराशि में अभिवृद्धि हेतु प्रस्तुत की गयी है।
हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तओं की बहस सुन ली है एवं अभिलेख का ध्यानपूर्ण परिशीलन कर लिया है।
अभिलेख के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के बीच कोल्ड स्टोरेज की नीलामी से उद्भुत जमानत राशि का विवाद है जो कि हमारे विचार से उपभोक्ता वाद की परिभाषा में नहीं आता है और इस प्रकार जिला फोरम के समक्ष परिवाद अपने आप में ही पोषणीय नहीं था। जिला फोरम ने परिवाद को निरस्त किया है किन्तु, चूंकि परिवाद पोषणीय नहीं था, अत: जिला फोरम द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 3,000/- एवं वाद व्यय रू0 500/- आरोपित करने का कोई औचित्य नहीं था।
परिणामत:, यह अपील तद्नुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील तदनुसार निस्तारित करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित परिवाद निरस्तीकरण का आदेश सम्पुष्ट किया जाता है, किन्तु जिला फोरम द्वारा आरोपित क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय की धनराशि अपास्त की जाती है।
उभय पक्ष इस अपील का अपना अपना व्यय स्वंय वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार नि:शुल्क उपलब्ध करा दी जाए।
(चन्द्र भाल श्रीवास्तव) (बाल कुमारी)
पीठा0 सदस्य (न्यायिक) सदस्य
कोर्ट-2
(S.K.Srivastav,PA-2)