(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-400/2011
उमा शंकर द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन
दिनांक : 29.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-72/2005, उमाशंकर द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन रनियॉ में विद्वान जिला आयोग, रमाबाई नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता मंच द्वारा परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि परिवादी पर विद्युत कनेक्शन प्रयोग करने के बजाए शुल्क की राशि 35,542/-रू0 बकाया है, जिसकी वसूली का प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी आधार पर परिवाद खारिज किया गया है। इस निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3