(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1870/2010
श्रीमती सुशीला सिंह बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 04.12.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपील पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा उपस्थित हैं, उन्हें सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि विद्युत कनेक्शन का राजस्व निर्धारण किया गया है और राजस्व निर्धारण के मामलों में विद्वान जिला आयोग को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विद्वान जिला आयोग ने विधिसम्मत निर्णय/आदेश पारित किया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2