(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-221/2011
Suresh Son of Sri Ram Chandra Singh
Versus
Executive Engineer, Electricity Distribution, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
दिनांक : 07.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-31/2010, सुरेश बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण पश्चिमांचल वितरण निगम लि0 में विद्वान जिला आयोग, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवादी द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन पर बिल बकाया होने पर तथा चेकिंग रिपोर्ट के अनुसार राजस्व निर्धारण होने पर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस वसूली प्रमाण पत्र को निरस्त करने का अधिकार जिला उपभोक्ता आयोग में निहित नहीं है, इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित किया गया निर्णय/आदेश विधिसम्मत है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। यद्यपि अपीलार्थी/परिवादी को यह अधिकार रहेगा कि वह सक्षम न्यायालय में अपना परिवाद योजित कर सकता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2