(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1898/2013
शिव बालक सिंह (मृतक) द्वारा उत्तराधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह तथा एक अन्य बनाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 09.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-121/2004, शिव बालक सिंह (मृतक) द्वारा उत्तराधिकारीगण बनाम अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, हमीरपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.7.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने वर्ष 1992 के पश्चात विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन साबित नहीं माना गया। तदनुसार परिवाद खारिज कर दिया।
3. अपील के ज्ञापन तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का सार यह है कि अपना निवास स्थान छोड़ने के समय विद्युत कनेक्शन संख्या-14283 को विच्छेदित कराने के लिए शुल्क जमा किया था, परन्तु विच्छेदन शुल्क जमा करने की रसीद पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में परिवर्तन का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2