(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2419/2012
Ragvendra Sarkar S/O Sri Ram
Versus
Executive Engineer U.P. Power corporation Ltd
दिनांक : 10.06.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-412/1997, राघवेन्द्र सरकार बनाम उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, जौनपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री ए0के0 मिश्रा को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया है कि स्थलीय निरीक्षण के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। इस पीठ के समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा इस निर्णय एवं आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रकट नहीं की गयी। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2