(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1618/2011
Kamta Prasad Kushwaha Versus Executive Engineer, U.P.P.C.L
दिनांक : 16.07.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-16/2008, कामता प्रसाद कुशवाहा बनाम अधिशाषी अभियंता, यू0पी0पी0सी0एल0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, हमीरपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा के कनिष्ठ अधिवक्ता श्री नंद कुमार एंव प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा के तर्क को सुना गया। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि स्थायी संयोजन का तथ्य स्थापित नहीं है।
पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता हे कि परिवादी द्वारा कभी भी स्थायी संयोजन के लिए आवेदन नहीं दिया गया, न ही वांछित शुल्क अदा किया गया, इसलिए विद्युत कनेक्शन कभी भी विच्छेदित नहीं हुआ, इसलिए विद्युत कनेक्शन का नियमित शुल्क परिवादी पर बकाया बनता है, इसी आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद खारिज किया है, इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, परंतु परिवादी पर अधिरोपित हर्जा अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में पारित हर्जा अंकन 1,000/-रू0 अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2