Uttar Pradesh

StateCommission

A/2010/144

Badam Singh - Complainant(s)

Versus

U P P C L - Opp.Party(s)

Alok Sinha

07 Oct 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2010/144
( Date of Filing : 25 Jan 2010 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Badam Singh
a
...........Appellant(s)
Versus
1. U P P C L
A
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 07 Oct 2024
Final Order / Judgement

 (मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-144/2010

बादाम सिंह पुत्र स्‍व0 श्री राम दास बनाम यू.पी. पावर कारपोरेशन लि0 व अन्‍य

समक्ष:-                                                              

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

दिनांक:  07.10.2024 

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-141/2001, बादाम सिंह बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा दो अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, झांसी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.11.2009 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री आलोक सिन्‍हा तथा प्रत्‍यर्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता श्री इसार हुसैन को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2.    विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि परिवाद समयावधि से बाधित है तथा बिल जारी करने के संबंध में विद्युत कनेक्‍शन का स्‍पष्‍ट कथन नहीं किया गया है।

3.    अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का यह कथन है कि उनके नाम विद्युत कनेक्‍शन सं0-2355/00588 है, जिसका विद्युत शुल्‍क नियमि‍त रूप से भुगतान किया जा रहा है, परन्‍तु विपक्षीगण द्वारा एक अन्‍य विद्युत कनेक्‍शन पर बिल जारी किया गया है, इसी बिल को निरस्‍त करने तथा कनेक्‍शन पर बिल जारी न करने के अनुरोध के साथ उपभोक्‍ता परिवाद प्रस्‍तुत किया गया था। पृष्‍ठ सं0-24 पर विद्युत कनेक्‍शन सं0-5399/00270 दर्शाया गया है, जबकि परिवादी का यह कथन है कि उसके द्वारा इस विद्युत कनेक्‍शन का प्रयोग नहीं किया गया है और कभी भी यह विद्युत कनेक्‍शन प्राप्‍त नहीं किया गया है तब इस विद्युत कनेक्‍शन के संबंध में परिवादी को उपभोक्‍ता नहीं कहा जा सकता। यदि इस विद्युत कनेक्‍शन के संबंध में परिवादी के नाम यह विद्युत कनेक्‍शन नहीं है, इसके बावजूद बिल जारी किया गया है तब यह विवाद सिविल प्रकृति का विवाद है और परिवादी सिविल न्‍यायालय से इस आशय की डिक्री प्राप्‍त कर सकता है कि विद्युत कनेक्‍शन सं0-5399/00270 उनके नाम से संचालित नहीं है, इसलिए विद्युत कनेक्‍शन पर जारी बिल की अदायगी के लिए वह उत्‍तरदायी नहीं है, इस टिप्‍पणी के साथ प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

4.    प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त की जाती है।

      आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

(सुधा उपाध्‍याय)                        (सुशील कुमार)

  सदस्‍य                                 सदस्‍य

 

लक्ष्‍मन, आशु0, कोर्ट-2

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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