राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-392/2011
अशोक कुमार गौतम पुत्र राम किशोर गौतम
बनाम
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 व एक अन्य
समक्ष :-
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :-01.01.2024
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद सं0-34/2004 अशोक कुमार गौतम बनाम अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग, बॉदा व एक अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद को इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलार्थी/परिवादी विद्युत का उपभोग कर रहा है और बिल का भुगतान नहीं किया गया है। यह निष्कर्ष साक्ष्य की व्याख्या पर आधारित है। अपीलार्थी/परिवादी पर देय बकाया राशि को स्थगित किये जाने का कोई आधार नहीं था, अत: अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है।
प्रस्तुत अपील को योजित करते समय यदि कोई धनराशि अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी हो, तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
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आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-3