(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2187/2010
Kuldeep Jain Son of Shri Rattan Lal Jain
Versus
Secretary UP Housing & Development Board & other
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
आदेश
दिनांक 28-11-2024
पुकार की गयी।
अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री मनोज मोहन उपस्थित हैं। पूर्व में नियुक्त अधिवक्ता सुश्री रेहाना खान उपस्थित हैं, परंतु बहस करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यह कथन किया गया है कि अन्य अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, इसलिए अब वह बहस करने के लिए अधिकृत नहीं है। अत: इस स्थिति मे अपील अदम पैरवी में खारिज करने के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है।
अत: प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट नं0-2