(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-999/2006
HCL Office Automation Limited Formerly Known as HCL company ltd
Versus
Uttar Pradesh Anusuchit Jati Vith Avam Vikas Nigam & others
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री अनिल कुमार मिश्रा, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक :02.02.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
- परिवाद संख्या-78/1997, श्री तेजराम बनाम मै0 एच0सी0एल0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, पीलीभीत द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 04.03.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी पर कार्यालय के माध्यम से तामील पर्याप्त है, परंतु कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
- परिवादी के तथ्यों के अनुसार परिवादी ने सब रोजगार हेतु फोटो स्टेट मशीन क्रय करने के लिए 1,14,000/-रू0 का ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था, जो दिनांक 15.03.1995 को विपक्षी द्वारा स्वीकार किया गया। मशीन के साथ एक वारण्टी कार्ड भी दिया गया था, जिसके अनुसार 50,000 कॉपी निकालने से पूर्व तकनीकी खराबी आने पर मशीन बदल दी जायेगी और कार्य शुरू करते ही मशीन खराब हो गयी, जिसको दुरूस्त करने के लिए कम्पनी का इंजीनियर दिनांक 26.06.1995 को आया था और मशीन देखकर कहा था कि दूसरी मशीन दी जायेगी। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा परिवादी के कथन का सत्य मानते हुए विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह फोटो मशीन को परिवर्तित करे अन्यथा परिवादी द्वारा जमा राशि वापस लौटाये।
- अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मशीन परिवादी के पास है, इसलिए मरम्मत नहीं की जा सकती थी तथा यह भी कि निगम को पक्षकार बनाया गया, जो उनका कोई संबंध अपीलार्थी से नहीं है, जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं है। यह दोनों बहस मात्र तकनीकी हैं। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है, सिवाय इसके कि परिवादी द्वारा पुरानी मशीन अपीलार्थी को वापस लौटायी जाए यह मशीन वापस लौटाने के पश्चात ही अपीलार्थी द्वारा निर्णय/आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा पुरानी मशीन अपीलार्थी को वापस लौटायी जाए, यह मशीन वापस लौटाने के पश्चात ही अपीलार्थी द्वारा निर्णय/आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की किया जाये।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3