राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
निष्पादन वाद संख्या-41/2024
(परिवाद संख्या-113/2014)
मोहम्मद अकरम पुत्र स्व0 कल्लू मियॉं
बनाम
यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 व अन्य
दिनांक: 28.10.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
पुकार हुई। डिक्रीदार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक रंजन एवं निर्णीत ऋणी बीमा कम्पनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर प्रधान के सहयोगी श्री विनीत कुमार उपस्थित हैं।
डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक रंजन द्वारा उल्लिखित किया गया कि इस न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या-113/2014 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.01.2024 का अनुपालन निर्णीत ऋणी बीमा कम्पनी द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तदनुसार निर्णीत ऋणी बीमा कम्पनी द्वारा आदेशित धनराशि 39,63,278/-रू0 + ब्याज + वाद व्यय की धनराशि सम्मिलित करते हुए निबन्धक, राज्य आयोग के पक्ष में दिनांक 24.10.2024 को 67,79,496/-रू0 (सड़सठ लाख उन्यासी हजार चार सौ छियानबे रूपए) का ड्राफ्ट जमा किया गया है।
डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक रंजन एवं निर्णीत ऋणी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर प्रधान के सहयोगी श्री विनीत कुमार के कथनानुसार उपरोक्त धनराशि इस न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या-113/2014 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में डिक्रीदार को प्राप्त
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करायी जानी है।
तदनुसार प्रस्तुत निष्पादन वाद निम्न आदेश पारित करते हुए निस्तारित किया जाता है:-
अर्थात् उपरोक्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में जमा धनराशि मय ब्याज एवं वाद व्यय को विधि अनुसार निबन्धक, राज्य आयोग द्वारा डिक्रीदार मोहम्मद अकरम के पक्ष में चार सप्ताह की अवधि में प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1