(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1482/2011
सरस्वती देवी पत्नी सन्तराम ओझा बनाम यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं0लि0 तथा तीन अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 16.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-255/1997, श्रीमती सरस्वती देवी बनाम यूनाइटेड इण्डिया इं0कं0लि0 तथा तीन अन्य में विद्वान जिला आयोग, फैजाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.7.2011 के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोत्तरी के लिए प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम निवास पाठक तथा प्रत्यर्थी सं0-1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री तरूण कुमार मिश्रा तथा प्रत्यर्थी सं0-3 एवं 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री अदील अहमद को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए अंकन 1,40,000/-रू0, पर दिनांक 11.10.1995 से दिनांक 26.8.1997 तक ब्याज अदा करने का आदेश पारित किया है, यह आदेश सशर्त है कि यदि कोई ब्याज लिया गया है तब वापसी के लिए आदेशित किया गया है तथा बीमा धनराशि को समयोजित करने के पश्चात अवशेष राशि वापस लौटाने के लिए भी आदेशित किया है।
3. परिवाद के तथ्यों के अनुसार वाहन संख्या-यू.पी. 42/0991 अंकन 2,31,000/-रू0 में बीमित था। बीमा अवधि के दौरान यह वाहन चोरी हुआ है। चोरी होने की तिथि को विद्वान जिला आयोग द्वारा साबित माना गया है, इसे कोई चुनौती नहीं दी गई है। अत: यह तथ्य चुनौती विहीन है कि बीमित वाहन चोरी हुआ है। यह तथ्य भी चुनौती विहीन है कि बीमा राशि अंकन 2,31,000/-रू0 थी तथा बीमित वाहन बीमा कराने के एक वर्ष के अन्दर चोरी हुआ था। 06 माह से अधिक तथा 01 वर्ष के मध्य की अवधि में वाहन चोरी होने पर बीमित राशि में से 05 प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात अवशेष राशि अदा करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था।
4. अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.07.2011 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि परिवादी को अंकन 2,31,000/-रू0 में से 05 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात अवशेष राशि देय होगी। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2