(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-106/2012
राम नारायण पटेल पुत्र स्व0 रामवृक्ष पटेल बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0लि0 तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 20.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-59/2010, राम नारायण पटेल बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 14.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. मिश्रा तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री टे.के. मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. परिवाद संख्या-59/2010 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बीमा क्लेम किस तारीख को निरस्त हुआ और वाद कारण की गणना किस तारीख से की गई, इन सब बिन्दुओं पर विद्वान जिला आयोग ने विचार नहीं किया और परिवाद को खारिज कर दिया, इसलिए विद्वान जिला आयोग का उपरोक्त निष्कर्ष विधि विरूद्ध है। तदनुसार अपास्त होने और प्रस्तुत प्रकरण पुन: निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश 14.12.2011 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण संबंधित जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया
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जाता है कि विद्वान जिला आयोग प्रश्नगत परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष पर निस्तारण, यथासंभव 03 माह में करना, सुनिश्चित करे।
उभय पक्ष दिनांक 23.09.2024 को विद्वान जिला आयोग, मऊ के समक्ष उपस्थित हों।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2