(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1118/2010
नीतेश जैन पुत्र श्री भगवान दास जैन
बनाम
मण्डलीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के सहायक
श्री नीरज अवस्थी।
दिनांक : 07.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-74/2009, नीतेश जैन बनाम मण्डलीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इं0कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, ललितपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.3.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता को सुना गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि बीमित वाहन की चोरी का तथ्य स्थापित नहीं है।
3. बीमित वाहन की चोरी दिनांक 23.12.2008 की रात्रि में होना बताई गई है, परन्तु प्रथम बार सूचना दिनांक 20.01.2009 को दी गई है। अत: सूचना अत्यधिक देरी से दी गई है। तदनुसार बीमा पालिसी की शर्तां का उल्लंघन किया गया है। इस सूचना के पश्चात विवेचना की गई और विवेचना में भी चोरी होना नहीं पाई गई। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2