(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष्ा आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
निष्पादन वाद संख्या-20/2010
मै0 सुपर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड (नाउ ए1-सुपर फ्रोजेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड), स्थित डी-9 एवं 10, साइट-2, इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली चौकी, जिला उन्नाव द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर।
निष्पादनकर्ता
बनाम
यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डिवीजन आफिस नं0-1, 15/46, सिविल लाइन्स, कानपुर 208001, द्वारा डिवीजनल मैनेजर।
निर्णीत ऋणी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
निष्पादनकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री पीयूष मणि त्रिपाठी।
निर्णीत ऋणी की ओर से उपस्थित : श्री वी.पी. शर्मा।
दिनांक : 27.09.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
निष्पादनकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष मणि त्रिपाठी तथा निर्णीत ऋणी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वी.पी. शर्मा को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
प्रस्तुत निष्पादन वाद दौरान लम्बन निर्णीत ऋणी, बीमा कंपनी द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख जमा धनराशि निष्पादनकर्ता को प्राप्त कराई जा चुकी है। निष्पादनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि यद्यपि मूल धनराशि इस न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में प्राप्त कराई जा चुकी है, परन्तु उक्त धनराशि प्राप्त कराए जाने पर निर्णीत ऋणी द्वारा टी.डी.एस. की धनराशि काट ली गई है, जिसके संबंध में न तो
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कोई प्रपत्र उपलब्ध कराया गया और न ही उपरोक्त धनराशि ही प्राप्त कराई गई।
निर्णीत ऋणी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.पी. शर्मा द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि टी.डी.एस. बीमा कंपनी द्वारा काटा गया है, जिस संबंध में एक माह की अवधि में निर्णीत ऋणी द्वारा संबंधित प्रपत्र फार्म 16 A आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निष्पादनकर्ता को प्राप्त कराया जावेगा। प्रस्तुत निष्पादन वाद तदनुसार अंतिम रूप से निर्णीत किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1