Rajasthan

Ajmer

CC/115/2015

ALLAH NOOR - Complainant(s)

Versus

TUSHKAR SECURITES - Opp.Party(s)

ADV. RAJENDRA SINGH

25 Feb 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/115/2015
 
1. ALLAH NOOR
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. TUSHKAR SECURITES
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Jyoti Dosi PRESIDING MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

 

 

 

 


जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण         अजमेर

              परिवाद संख्या 115/2015


1.    श्री अल्लानूर पुत्र श्री छीतर , निवासी- ग्राम राजोसी, निवासी- राजोसी, पोस्ट-भवानीखेडा, अजमेर ।
2.    श्री बाबू खान पुत्र श्री भूरे खां, निवासी- ग्राम ककराना, पोस्ट, राजगढ, जिला-अजमेर । 
3.    श्री रामनाथ कुमावत पुत्र श्री रोडूराम, जाति- कुमावत, निवासी- ग्राम दातडा, पीसांगन, जिला-अजमेर । 
4.    श्री हुसैन खान पुत्र श्री लाडू खां, जाति- चीता, निवासी- ग्राम बिठूर, तहसील- नसीराबाद, जिला-अजमेर । 
5.    श्री अषरफ खान, निवासी- राजोसी, पोस्ट-भवानीखेडा, अजमेर ।
6.    श्री नीम्बू सिंह  रावत पुत्र श्री छोटू सिंह रावत , जाति- रावत, ग्राम लाडपुरा वाया गगवाना, जिला-अजमेर । 
7.    श्री दुर्जन सिंह राठौड पुत्र श्री मोहन सिंह रावत, जाति-रावत, निवासी- ग्राम भैरव, कोठ बागोड, तहसील- परबतसर, जिला-नागौर
8.    श्री भंवर सिंह नाथवत पुत्र श्री रामसिंह, जाति- रावत, निवासी- 115, पंचवटी काॅलोनी, आदर्षनगर, अजमेर । 
9.    श्री भंवर लाल पुत्र श्री सोहन लाल , निवासी- ग्राम जेठाना  वाया मांगलियावास, जिला-अजमेर । 
10.    श्री पूनम सिंह, पूर्व कार्यरत भारतीय तेल प्रा.लि.(आईओसीएल) बाटलिंग गैस प्लान्ट, ग्राम- तबीजी, वाया सराधना, अजमेर (राज.)
11.    श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, पूर्व कार्यरत भारतीय तेल प्रा.लि.(आईओसीएल) बाटलिंग गैस प्लान्ट, ग्राम- तबीजी, वाया सराधना, अजमेर (राज.)
12.    श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री गौरी ष्षांकर सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- ग्राम बलवन्ता, बलवन्ता चैराहा, पोस्ट दाता, जिला-अजमेर । 
13.    श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार 
14.    श्री गोपाल लाल रावत
15.    श्री रमेष प्रसाद पुत्र श्री महावीर प्रसाद 
16.    श्री मुराद हुसैन
17.    श्री उम्मेदराम 
18.    श्री ताजू खान पुत्र श्री करणा
19.    श्री मोहन लाल रावत पुत्र श्री सुखराम
समस्त अधिकृत हनुमान सिंह पुत्र श्री गौरी ष्षंकर सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- ग्राम बलवन्ता, बलवन्ता चैराहा, पोस्ट दाता, जिला-अजमेर । 
  
                                                        परिवादगण

                            बनाम

1. प्रबन्धक/प्रोपराईटर तुस्कर सिक्योरिटीज सर्विसेज, तुस्कर हाउस, बी-फेस द्वितीय मुख्य गुडगांव,नजफगढ रोड, पुलिस चैक पोस्ट के पीछे, न्यू पालम विहार, सेक्टर-110, गुडगांव(हरियाणाद्ध
2. वरिष्ठ प्रबन्धक, भारतीय तेल प्रा.लि.(आईओसीएल) बाटलिंग गैस प्लान्ट, ग्राम- तबीजी, वाया सराधना, अजमेर (राज.)
3. प्रबन्धक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर । 
4. प्रवर्तन अधिकारी,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जटिया हिल्स, अजमेर ।
5. प्रबन्ध क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,’’ पंचदीप भवन’’, भवानी सिंह रोड, जयपुर ।  
                                                       अप्रार्थीगण 
समक्ष
1. महेन्द्र कुमार अग्रवाल       अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार              सदस्य

उपस्थिति
1.श्री राजेन्द्र सिंह राठौड,अधिवक्ता, प्रार्थीगण
2.श्री एस.एल.जाट,प्रतिनिधि अप्रार्थी  सं. 3 व 4 

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय :ः-      दिनांकः- 25.02.2016

1.    परिवादीे ने यह परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12  के अन्तर्गत इस आषय का पेष किया  है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 2 के यहां सिक्यूरिटी गार्ड के पद पर 1.1.2012 से  अप्रेल,2014 तक कार्यरत रहे ।  अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उन्हें  आष्वासन दिया गया कि  उनके यहां कार्यर रहने तक   अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा  उनकी ईपीएफ व ईएसआई काटकर अप्रार्थी संख्या 3 के यहां जमा करवाई जाती रहेगी ।  अप्रार्थी संख्या 2 के यहां सेवारत रहने की अवधि में काटी गई उक्त राषि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व  2 से जानकारी की जाती रही किन्तु उक्त अप्रार्थीगण ने  न तो राषि के बारे में अवगत कराया और ना ही खाता संख्या से ही अवगत कराया । इस संबंध में उन्होने दिनंाक 28.10.2014 को अधिवक्ता के जरिए नोटिस भी दिया  किन्तु अप्रार्थीगण ने कोई कार्यवाही नहीं की ।  प्रार्थीगण ने परिवाद पेष करते हुए ईपीएफ व ईएसआई की सम्पूर्ण राषि नियुक्ति दिनांक से  तादायगी 9 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर सहित दिलाए जाने , मानसिक क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय दिलाए जाने की प्रार्थना की है । 

2.    अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से एक पत्र दिनांक 31.3.2015 का इस आषय का पेष हुआ कि उसे नोटिस के साथ परिवाद की नकल प्राप्त नहीं हुई है  इसलिए वे जवाब देने में असमर्थ है । इसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ  और ना ही परिवाद का जवाब प्रस्तुत किया गया । अतः  अप्राथी संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 08.12.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । 

3.    अप्रार्थी संख्या 3 व 4  की ओर से जवाब पेष हुआ जिसमें अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि  प्रार्थी संख्या 1 लगायत 8,11 से 13 व 15 से 19 तक को फार्म संख्या 19 व 10 ग  उन्हें प्राप्त होने की तिथी से  10 दिवस के अन्दर राषि के भुगतान की कार्यवाही कर दी गई । प्रार्थी संख्या 9 के फार्म संख्या 10 ग  में रिकार्ड के अनुसार सेवा अवधि 6 माह से कम होने पर आधार पर भुगतान देय नहीं होने के कारण नियमानुसार फार्म संख्या 10 ग निरस्त कर दिया गया इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 10 व 14  के फार्म संख्या 19 व 10 ग प्राप्त  नहीं होने के कारण  भुगतान की कार्यवाही लम्बित है  और  दावा फार्म भिजवाने हेतु उनके संस्थान व सदस्य को पत्र लिखे जा चुके है । दावा फार्म प्राप्त होेते ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी । इस प्रकार उनके स्तर पर कोई सेवा में कमी नहीं की गई अन्त में परिवाद सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

4.    परिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्हें अप्रार्थीगण से ईपीएफ व ईएसआई की चाही गई सम्पूर्ण राषि प्राप्त हो चुकी है  परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को  संबंधित प्रलेख  देरी से भेजे गए जिस कारण परिवादीगण को ईपीएफ व ईएसआई राषि का भुगतान देरी से हुआ है इसलिए उन्हें  अप्रार्थी संख्या 1  द्वारा प्रलेख भेजने में लापरवाही बरतने के कारण  उन्हें जो  देरी से भुगतान हुआ है  उसकी क्षतिपूर्ति की राषि  व परिवाद व्यय दिलाया जाए । परिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी जाहिर किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहिए । 

5.    अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल नोटिस  उपस्थित नहीं हुए । उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेष दिनंाक 11.2.2016 को पारित हो चुके है । अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट  रूप् से कहा है कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4  के कार्यालय में सदस्यों के फार्म संख्या 19 व  10 (घ) प्राप्त होने की तिथी से 10 दिन के अन्दर राषि का भुगतान कर दिया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को परिवादीगण से संबंधित ईपीएफ व ईएसआई प्रलेख  देरी से भेजे गए  जिस कारण उन्हें अनावष्यक रूप से परेषानी उठानी पडी । इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है । परिणामस्वरूप परिवादीगण का परिवाद विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 स्वीकार किए जाने योग्य है । 

                         :ः- आदेष:ः-
7.    अतः परिवादीगण का परिवाद  अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को यह आदेष दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा संबंधित प्रलेख को देरी से भेजने के कारण हुए सेवा दोष व परिवाद व्यय पैटे प्रत्येक परिवादी को   रू. 1000/-  इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें  अन्यथा  प्रत्येक परिवादी इस राषि पर 9 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 
             अप्रार्थी संख्या 1 प्रत्येक परिवादी को आदेषित राषि का  नियत  अवधि में भुगतान करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से  प्रत्येक परिवादी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।  
         
          आदेष दिनांक 25.02.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
 (नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)       (महेन्द्र कुमार अग्रवाल)
       सदस्य                 सदस्या                        अध्यक्ष    
     
 
 

 
 
[ Jyoti Dosi]
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