राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
परिवाद सं0-37/2012
संजय गर्ग, आयु लगभग 38 वर्ष, वयस्क, पुत्र श्री ईश्वर दयाल गर्ग, निवासी 164/5, सिविल लाइन्स, माल गोदाम रोड, थाना कोतवाली, परगना, तहसील व जिला बरेली। ............परिवादी।
बनाम
टूलिप इन्फ्राटावर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने, बरेली द्वारा डायरेक्टर्स। ............विपक्षी।
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित: श्री अरूण टण्डन विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक :- 21-06-2024.
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत परिवाद, विपक्षी के विरूद्ध इस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी द्वारा जमा राशि अंकन 41,000/- रू0 एवं अंकन 3,04,750/- रू0 वापस दिलाए जाऐं, क्योंकि विपक्षी द्वारा प्रारम्भ में अंकन 34,57,500/- रू0 मूल्य दर्शाते हुए फ्लैट आवंटित किया गया था और बाद में इस फ्लैट की कीमत 41,42,500/- रू0 कर दी गई।
विपक्षी की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख है कि अंकन 34,57,500/- रू0 प्रश्नगत फ्लैट की प्रारम्भिक कीमत थी, परन्तु वास्तविक मूल्य निकलने के बाद कीमत निर्धारित की गई। परिवादी द्वारा टोकन अग्रिम राशि अंकन 41,000/- रू0 के अलावा कोई राशि जमा नहीं की गई।
हमारे द्वारा केवल परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त कथनों/अभिकथनों एवं प्रलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विपक्षी की ओर से बहस करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
-2-
परिवादी द्वारा अंकन 3,04,750/- रू0 जमा करने का कोई सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अत: इस राशि को जमा करने का तथ्य स्थापित नहीं है। अंकन 41,000/- रू0 जमा करना विपक्षी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। चूँकि परिवादी द्वारा अंकन 41,000/- रू0 के अलावा कोई धनराशि जमा किया जाना साबित नहीं किया गया है, इसलिए पीठ के अभिमत में साम्य के आधार पर विपक्षी कम्पनी को कार्यालयीन व्यय घटाने के पश्चात् शेष धनराशि परिवादी को वापस अदा करनी चाहिए। कार्यालयीन व्यय की धनराशि सामान्यत: 10 प्रतिशत होती है।
तदनुसार परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
वर्तमान परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा जमा धनराशि अंकन 41,000/- रू0 में से कार्यालयीन व्यय की 10 प्रतिशत धनराशि अर्थात् अंकन 4,100/- रू0 की कटौती करते हुए शेष धनराशि अंकन 36,900/- रू0 का भुगतान इस निर्णय के तीन माह के अन्दर परिवादी को अदा करे अन्यथा इस धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तवकि भुगतान की तिथि तक 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
दिनांक :- 21-06-2024.
प्रमोद कुमार,
वैय0सहा0ग्रेड-1,
कोर्ट नं.-2.