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Brijesh Goel filed a consumer case on 25 Mar 2015 against Trackon Corier P, ltd. in the Jaipur-IV Consumer Court. The case no is CC/1775/2012 and the judgment uploaded on 08 May 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी:-
डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा अध्यक्ष
डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
परिवाद संख्या:-1775/2012 (पुराना परिवाद संख्या 1096/2010)
श्री बृजेश गोयल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गोयल, उम्र 30 वर्ष, निवासी- रामविलास पैलेस, पुरानी ट्रक यूनियन, करौली ।
परिवादी
बनाम
01.ट्रेकाॅन कोरियर्स प्रा.लि., सी-143, नारायणा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, नई
दिल्ली जरिये प्रबन्धक ।
02.ट्रेकाॅन कोरियर्स प्रा.लि., माधोसिंह सर्किल, बनीपार्क, जयपुर जरिये प्रबन्धक ।
03.डब्बू जी, करौली, कटला गोविन्द देव जी, करौली जरिये मालिक ।
विपक्षीगण
उपस्थित
परिवादी की ओर से श्री मुकेश कुमार गोयल/श्री गोपाल गुप्ता, एडवोकेट
विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजीव अग्रवाल, एडवोकेट
विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
निर्णय
दिनांकः-25.03.2015
यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनंाक 11.10.2010 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादी ने एक कोरियर अपने भाई, जो जयपुर में अधिवक्ता है, को दिनंाक 17.03.2010 को विपक्षी संख्या 3 के माध्यम से भेजा था । लेकिन उक्त कोरियर रास्ते में ही गुम हो गया और परिवादी के भाई को उसकी डिलेवरी नहीं मिली । इस प्रका विपक्षीगण ने परिवादी के कोरियर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाकर सेवादोष कारित किया है और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण से परिवाद के मद संख्या 10 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षी संख्या 1 व 2 कोरियर कम्पनी की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि परिवादी ने करौली मेें विपक्षी संख्या 3 के माध्यम से कोरियर की बुकिंग करवाई थी । यह तथ्य प्रदर्श-1 के अवलोकन से सिद्ध हैं और इसकी पी ओ डी, जिस पर बवदेपहदमम के हस्ताक्षर हैं, दिनंाक 19.03.2010 को तैयार किया था । इसलिए परिवादी द्वारा बुक करवाई गई कोरियर को गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने में विपक्षी संख्या 1 व 2 कोरियर कम्पनी ने कोई त्रुटिपूर्ण सेवा की हो, यह प्रमाणित नहीं हैं । अतः उनके संदर्भ में परिवाद, परिवादी निरस्त किया जावें ।
विपक्षी संख्या 3 आरम्भ से ही अनुपस्थित रहा है अतः उसके विरूद्ध आज एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री बृजेश गोयल एवं श्री मुकेश कुमार गोयल के शपथ पत्र के साथ एक पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किया गया । जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब के तथ्यों की पुष्टि में श्री संजय सिंह का शपथ पत्र एवं एक पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किया गया ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने रसीद दिनंाकित 17.03.2010 के माध्यम से विपक्षीगण को डाक सुपुर्द की थी । इस डाक का चार्ज 10/-रूपये लिया गया था । यह तथ्य परिवादी द्वारा प्रस्तुत रसीद दिनंाकित 17.03.2010 से प्रमाणित हैं । यह डाक विपक्षीगण ने परिवादी के भाई श्री मुकेश कुमार गोयल को दिनांक 19.03.2010 को उपलब्ध करवा दी थी । जिसकी रसीद प्रदर्श आर-1 के रूप में विपक्षी संख्या 1 व 2 ने प्रस्तुत की हैं और इस पर परिवादी के भाई श्री मुकेश गोयल के हस्ताक्षर को परिवादी ने कूटरचित होना नहीं कहा है और न ही इसकी कोई विशेषज्ञ जांच कराने का तर्क प्रस्तुुत किया हैं । अतः हमारे विनम्र मत में विपक्षीगण ने परिवादी द्वारा भेजी गई डाक को गन्तव्य स्थान पर पहुंचा दिया था, यह तथ्य प्रदर्श आर-1 के अवलोकन से प्रमाणित हैं । इसलिए विपक्षीगण ने परिवादी द्वारा भेजी गई डाक को रास्ते में गुम कर दिया हो और उसे गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया हो, यह नहीं माना जा सकता ।
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण का कोई सेवादोष प्रमाणित नहीं हैं और परिवाद, परिवादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता हैं । इसलिए परिवाद, परिवादी विपक्षीगण के विरूद्ध निरस्त किया जाता हैं ।
आदेेश
उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी विपक्षीगण के विरूद्ध निरस्त किया जाता हैं ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय आज दिनांक 25.03.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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